• September 10, 2018

हिन्दु एवं जैन धर्म के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारीज

हिन्दु एवं जैन धर्म के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी  की जमानत याचिका खारीज

प्रतापगढ—(सचिन पटवा) विगत दिनों उपखण्ड कार्यालय अरनोद में कार्यरत कर्मचारी दिनेश कुमार पिता ईश्वरीय प्रसाद जाटव के द्वारा हिन्दु धर्म के देवी देवताओ एवं जैन संत के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी की गई थी जिससे समस्त समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी । जिस पर एक प्रकरण अरनोद थाने में एफ आई आर नंबर 170/2018 जुर्म तहत धारा- 153 (ए)295 ए भा0द0स0 एवं धारा 66 क व 66 ख सूचना प्रोद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज किया था जिसका जमानत आवेदन पत्र पर परिवादी की और से महिपाल सालगिया ,अजय कुमार पिछोलिया, सचिन पटवा , ललित कुमार भावासार, प्रवीण जैन, शिवराम गुर्जर, अधिवक्ताओ ने पैरवी करते हुए जमानत आवेदन आपत्ति करते हुए निवेदन किय अभियुक्त द्वारा समाज में वैमनस्यता उत्पन्न करने हेतु जान बुझ कर ऐसी पोस्ट की गई इस कारण जमानत पत्र खारीज किया जावे इस पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ ने अभियुक्त का जमानत आवेदन खारीज किया । अभियुक्त की और पैरवी फिरोज खां उपस्थित थे।

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