• February 10, 2024

हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में  विस्फोट  मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में  विस्फोट  मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस :  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली——आयोग दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहेगा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है रिपोर्ट के अनुसार 6 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बाहरी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में सिलसिलेवार विस्फोटों में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए। धमाके का असर फैक्ट्री के आसपास कई किलोमीटर तक के इलाकों में महसूस किया गया। कथित तौर पर, वायरल वीडियो में पीड़ितों के शव सड़कों और खेतों में बिखरे हुए पाए गये हैं।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तदनुसार, आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति, विस्फोट के पीड़ितों और उनके पीड़ित परिवारों को प्रदान किए गए स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचार की अद्यतन जानकारी अपेक्षित है । आयोग दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहेगा।

7 फरवरी, 2024 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री में 32 हॉल थे जो विस्फोटकों से भरे हुए थे, जिनमें ज्यादातर सुतली बम थे। जब सिलसिलेवार विस्फोट हुए तो फैक्ट्री में 200 से अधिक लोग काम करते थे, जिनमें से लगभग 70 लोग सुबह की पाली में काम करते थे। यह फैक्ट्री पहले भी कुछ अवैधताओं के चलते जांच के दायरे में रही है। वर्ष 2015 में फैक्ट्री के अंदर हुए विस्फोट में दो श्रमिकों की मौत के बाद वर्ष 2022 में इसे बंद करने का आदेश दिया गया था और वर्ष 2021 में मालिक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने आदेश को चुनौती दी थी।

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