हमलावर एस.डी.ओ.गहरवारकी अग्रिम जमानत ख़ारिज

हमलावर एस.डी.ओ.गहरवारकी अग्रिम जमानत ख़ारिज

सीधी –(म०प्र०)—- वन मंडल सीधी के डी.एफ.ओ. वाय.पी.सिंह के चेम्बर मेंघुसकर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, जान से मारने की धमकी के आरोप में कोतवाली सीधी में भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 186, 506, 323/34 के तहत पंजीबद्ध अपराध में उप वनमंडलाधिकारी एस.पी.एस. गहरवार द्वारा सत्र न्यायालय में दायर अग्रिम जमानत ख़ारिज हो गई |

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण मिश्र ने बताया कि विगत 2 मार्च की शाम 6.30 बजे डी.एफ.ओ. अपने चेम्बर में शासकीयकार्य कर रहे थे, तभी अचानक एस.डी.ओ. गहरवार4-5 साथियों के साथ घुस आये और मारपीट पर उतारू हो गए | रिवाल्वर निकाल कर जान से मारने की धमकी दी | डी.एफ.ओ. वाय.पी.सिंह की रिपोर्ट पर श्री गहरवार सहित अन्य 4 के विरुद्ध कोतवाली सीधी में अपराध कायम किया गया था |

एस.डी.ओ. गहरवारने गैर जमानतीय अपराध धारा 353 में गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया था | जिसकी आज हुई सुनवाई के उपरांत विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा.जे.पी.सुनहरे के न्यायालय ने श्री गहरवार की अग्रिम जमानत का आवेदन ख़ारिज कर दिया |

विजय सिंह
स्वतंत्र पत्रकार
19- अर्जुन नगर सीधी

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