- November 15, 2014
हत्या के आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास
प्रतापगढ़/15-11-2014 – हत्या के आरोपी पे्रमी-पे्रमिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन एन. चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26.09.12 को प्रार्थी भंवरलाल ने थाना अरनोद पर उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 27.09.12 को प्रार्थी के काका मृतक अम्बालाल खेत पर गये थे, जहां अभियुक्ता नानी बाई उर्फ कमली पहले से ही मवेशी लेकर चली गई थी, और बाद में प्रार्थी भंवरलाल 02 बजे जब खेत पर मवेशी चरा रहा था तो काका अम्बालाल को पाल पर घास के बीच मरा पड़ा हुआ देखा। इस पर प्रार्थी ने गांव में आकर लोगों को जानकारी दी। पुलिस थाना अरनोद द्वारा प्रारम्भ में 174 सी.आर.पी.सी. में मर्ग दर्ज कर जांच प्रारम्भ की गई।
इसी दौरान दिनांक 11.10.2014 को मृतक के भाई शंकर ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी की उसका भाई अम्बालाल दिनांक 26.09.2012 को जब खेत पर गया था और बाद में मरा पडा हुआ मिला, उसे लाकर के अन्तिम संस्कार करने के बाद उन्होनें पता किया कि भाई कैसे मरा तो जांच में आया कि उसके भाई को खेत पर ही भाई की औरत नानीबाई उर्फ कमला और मोहन ने आपस में अवैध सम्बन्धों के चलते अम्बालाल की गर्दन मरोड़ कर और ललाट पर मारकर हत्या कर दी।
थाना अरनोद द्वारा तफ्तिश की जाकर अभियुक्त नानीबाई उर्फ कमला और मोहन के विरूद्ध दफा 302, 201 आई0पी0सी में न्यायालय में चालान पेश किया गया। आरोप सुनाने के बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने दस गवाह और बीस दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। तथा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनकर न्यायालय ने आरोपीगणों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास तथा 5,000-5,000 रूपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड छः-छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाकर दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।
संप्रेषक – सतीश सालवी
प्रतापगढ
9414618743