• March 2, 2015

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

प्रतापगढ़ / 02.03.2015-   जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन एन. चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के आरोपी अभियुक्त ईश्वरलाल पिता भावजी मीणा उम्र 29 वर्ष निवासी पुनियाखेड़ी थाना सालमगढ़ को अपने मित्र प्रकाश की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने जानकारी में बताया कि दिनांक 29.04.2011 को कालू पिता नारजी मीणा ने रिपोर्ट दी कि 27.04.2011 को शांतिलाल की बारात में उसका लड़का प्रकाश भीमपुरा गया था जो शाम तक वापस नहीं आया तो खोरा की झाडि़यों में शाम पांच बजे उसकी लाश नजर आई जो कि उल्टी पड़ी हुई थी तथा उसके लड़के का शर्ट कुएं के थारे पर मिला।

पुलिस थाना सालमगढ द्वारा मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में मृतक की फोटोग्राफी कर पोस्टमार्टम करवाया गया। डाॅक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण सिर में चोंट आने का बताया। इस पर थाना सालमगढ़ ने मुकद्मा नम्बर 72/2011 दर्ज कर अनुसंधान किया।

अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त ईश्वरलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भा0द0सं0 में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध चार्ज सुनाया जाकर अन्विक्षा प्रारम्भ की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह एवं 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये।

दोनों पक्षों की बहस सुनकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए सजा के बिन्दू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘‘अभियुक्त का कृत्य गम्भीर एवं समाज को कलंकित करने के साथ मृतक के परिवार में अपूरणीय क्षति कारित करने का है। ऐसे अपराध की दोषसिद्धी पर सहानुभुति रखने पर समाज में गलत संदेश जायेगा’’।

अतः अभियुक्त को हत्या के आरोप में दोषी मान आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

 संप्रेषक-  तरूणदास वैरागी,
लोक अभियोजक
9414396892

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