• December 7, 2015

हड़ताल पर पाबन्दी: विद्युत सेवा 31 मई तक आवश्यक सेवा

हड़ताल पर पाबन्दी: विद्युत सेवा 31 मई तक आवश्यक सेवा

जयपुर – राज्य सरकार के गृह विभाग ने विद्युत सेवा को आमजन की सुविधाओं को देखते हुए 31 मई तक आवश्यक सेवा घोषित किया है। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की हड़ताल पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में इसकी अनुपालना के लिए प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने निर्देश दिए हैं।

जोधपुर डिस्कॉम के सचिव (प्रशासन) श्री भागीरथ विश्नोई ने प्रबंध निदेशक के आदेश की अनुपालना में जोधपुर डिस्कॉम के सभी मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, संभागीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को आदेशों की पालना के निर्देश जारी किए हैं।

सचिव (प्रशासन) ने इन अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (1)के खण्ड(क) के उपखण्ड (पअ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह विभाग ने विद्युत सेवा को 31 मई तक आवश्यक सेवा घोषित किया है।

इसके तहत यह दिए निर्देश

रेस्मा के तहत जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिना रूकावट विद्युत सेवा तथा विद्युत सब स्टेशन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विभागाध्यक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निर्देशानुसार किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी हड़ताल या कार्य न करने की स्थिति में उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला व पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी जायेगी। अधिकारी व कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश देने से पहले उसके स्थान पर अन्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी पहले से अवकाश पर हैं उन्हें आवश्यकता होने पर पुन: बुलाया जा सकता है और अवकाश को आगे बढ़ाने से भी रोका जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बिना रुकावट विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति के लिए सभी प्रकार के मापदण्डों का प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधिनस्थ अधिकारियों को भी आदेशों की पालना के निर्देश जारी करें।

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