‘स्टडी सेन्टर’ को संचालित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं

‘स्टडी सेन्टर’ को संचालित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं

दुर्गेश रायकवार(भोपाल)———मध्यप्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय को ‘ऑफ केम्पस’ या अपने मुख्य परिसर से बाहर किसी भी ‘स्टडी सेन्टर’ को संचालित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में किसी भी निजी विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है।

सामान्यत: जून-जुलाई माह में विद्यार्थियों के लिये प्रवेश का समय होता है। इसके लिये सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं सामान्य-जन को स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई स्टडी या ट्रेनिंग सेन्टर स्वयं को मध्यप्रदेश में स्थापित किसी भी निजी विश्वविद्यालय से संबद्ध बताता है तो वह केन्द्र अवैधानिक है। उनके झाँसे में न आयें। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में अवगत करवायें। संबंधित निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध विभाग नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता सुधार के लिये मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2007 के तहत 24 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी निजी विश्वविद्यालय एकात्मक एवं स्ववित्त पोषित है।

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