• November 22, 2024

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपित पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य हाई-प्रोफाइल आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया।

जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने खंडपीठ के समक्ष अपील करने वाले सभी 10 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय ने चटर्जी और चार अन्य पूर्व शिक्षा विभाग के अधिकारियों – सुबीरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा, कल्याणमय गंगोपाध्याय और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने के खिलाफ फैसला सुनाया।

भट्टाचार्य ने तत्कालीन राज्य एसएससी अध्यक्ष और बाद में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया, जबकि साहा ने घोटाले की अवधि के दौरान आयोग के पूर्व सहायक सचिव के रूप में कार्य किया।

इस अवधि के दौरान गंगोपाध्याय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, और सिन्हा राज्य एसएससी के पूर्व सलाहकार हैं।

भ्रष्टाचार, जो कई सौ करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और जिसने बंगाल में हजारों स्कूली नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के करियर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, ने कथित तौर पर राज्य के शिक्षा क्षेत्र के सत्ता के गलियारों में कई लोगों को उजागर किया है जो अंकों में हेराफेरी, ओएमआर शीट को नष्ट करने और छेड़छाड़ करने और पैसे के बदले नियुक्तियों में सीधे तौर पर शामिल थे। हालांकि, दोनों न्यायाधीश मामले में पांच अन्य संदिग्धों – कौशिक घोष, सुब्रत सामंत रॉय उर्फ ​​बाबू, एसके अली इमाम, एसके शाहिद इमाम और चंदन मंडल उर्फ ​​रंजन को जमानत देने पर सहमत हुए। सभी पांचों पर नौकरी के लिए पैसे के घोटाले में अयोग्य उम्मीदवारों से पैसे इकट्ठा करने के लिए एजेंट और बिचौलिए के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया था। अदालत के वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, पांच आरोपियों से जुड़े मामले जहां अदालत सर्वसम्मति से फैसला लेने में विफल रही, अब मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, जो बदले में एक निर्णायक निर्णय लेने के लिए तीसरी पीठ को नियुक्त करेंगे। न्यायमूर्ति बनर्जी ने जहां आरोपियों की लंबी हिरासत पर प्रकाश डाला और आरोपियों को जमानत देने के आधार के रूप में शुरू होने वाली मुकदमे की कार्यवाही में “अत्यधिक देरी” की ओर ध्यान आकर्षित किया, वहीं न्यायमूर्ति सिन्हा रॉय ने उन्हें जमानत न देने का निर्णय लेने में आवेदकों की “प्रभावशाली” स्थिति पर जोर दिया।

दोनों न्यायाधीशों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने पांच हाई-प्रोफाइल आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी अभी तक प्रदान नहीं की है, जिसके बिना उनकी मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।

न्यायमूर्ति सिन्हा रॉय ने राज्य को “एक पखवाड़े के भीतर मंजूरी के मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया… और चूक होने पर, राज्य को आवेदकों के संबंध में अभियोजन को मंजूरी देने वाला माना जाएगा, जैसा कि सीबीआई ने प्रार्थना की थी, और ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा, और इसके अलावा न तो राज्य और न ही आवेदक बाद की कार्यवाही के किसी भी चरण में मंजूरी की प्रक्रिया में कमी का तर्क दे सकते हैं।”

चटर्जी को घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था, और बाद में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने चार वरिष्ठ अधिकारियों को इसी मामले में गिरफ्तार किया था।
पूर्व टीएमसी नेता चटर्जी पिछले दो साल से जेल में बंद हैं और उन्होंने पहले भी कई मौकों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की हैं। उनकी याचिकाओं को कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था।

चटर्जी ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में भी जमानत याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच ने भी इस साल अप्रैल में सुनवाई पूरी होने के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया था।

2022 में चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने उनकी ‘करीबी सहयोगी’ अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व वाले कोलकाता के दो अपार्टमेंट से लगभग 50 करोड़ रुपये नकद और सोने के गहने और विदेशी मुद्राएं बरामद कीं। मुखर्जी वर्तमान में प्रेसीडेंसी सुधार गृह में बंद हैं।

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