- February 27, 2016
सूचना आयोग का फैसला : जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलई खुली
सुचना अधिकारी को दोबारा सुचना देने के व प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य में कानून के अनुसार अपील का निपटारा करने के आदेश
(आयोग के आदेश तिथि 25.02.2016)
जगाधरी के हुडा निवासी श्री आर. एस. गर्ग ने शिक्षा विभाग, यमुनानगर के अधिकारियों द्वारा की जा रही गैर क़ानूनी गतिविधयो को उजागर करने हेतु 12 बिन्दुओ पर 10 जून 2015 को सूचना मांगी, जिस पर सूचना अधिकारी श्री सतीश गोयल, ब्लाक एजुकेशन अधिकारी, यमुनानगर ने बार बार अनुरोध के बावजूद पूरी सुचना नहीं दी तथा बार बार प्रार्थी को यही लिखते रहे के उन्होंने सारी सुचना दे दी है I
प्रार्थी ने जब सूचना ना मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री आनंद चौधरी, जिला एलीमेंट्री एजुकेशन अफसर के पास प्रथम अपील दाखिल की तो उन्होंने कानून की सरेआम धज्जिया उड़ाते हुए, बिना प्रार्थी को बुलाये व बिना किसी कानून सम्मत सुनवाई के अपना फैसला सुना दिया, जिसे प्रार्थी ने सूचना आयोग में चुनोती दी व मामला माननीय सूचना आयोग, हरियाणा के समक्ष सुनवाई हेतु आने पर श्री सतीश गोयल, ब्लाक एजुकेशन अधिकारी, यमुनानगर व श्री आनंद चौधरी, जिला एलीमेंट्री एजुकेशन अफसर की तरफ से पेश हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गाँव साबापुर के मुख्याद्यापक श्री शिव कुमार, जिला एलीमेंट्री एजुकेशन अफसर कार्यालय के उप अधिक्षक श्री राम कुमार व क्लर्क श्रीमती मंजीत ग्रोवर के व प्रार्थी के सारे तर्कों को सुनने व रिकॉर्ड को देखने के बाद माननीय राज्य सुचना आयुक्त ने जिला शिक्षा विभाग यमुनानगर के अधिकारियौं को प्रार्थी द्वारा मांगी गई कुल 12 बिन्दुओं की सूचनाओं में से 10 बिन्दुओ पर अधूरी सूचना देने का दोषी पाया व प्रथम अपीलीय अधिकारी को कानून का उलंघन करके प्रथम अपील पर फैसला सुनाने का दोषी पाया I
आयोग में अपने फैसले में सूचना अधिकारी श्री सतीश गोयल, ब्लाक एजुकेशन अधिकारी, यमुनानगर को प्रार्थी को उसके द्वारा मांगे गए 10 बिन्दुओ पर 2 हफ्तों में पूरी सूचना देने का निर्देश दिया व ऐसा ना करने पर दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी व साथ ही श्री आनंद चौधरी, जिला एलीमेंट्री एजुकेशन अफसर को भविष्य में कानून के अनुसार ही प्रथम अपील की सुनवाई करके उचित फैसला देने की हिदायत की I