• October 27, 2014

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: डाबर ग्रुप के प्रदीप बर्मन,राजकोट के पंकज चमनलाल , गोवा के खनन कारोबारी राधा टिंब्‍लू -केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट में  हलफनामा: डाबर ग्रुप के प्रदीप बर्मन,राजकोट के  पंकज चमनलाल , गोवा के खनन कारोबारी राधा टिंब्‍लू -केंद्र सरकार

नई दिल्‍ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को विदेशी बैंक में जमा कालेधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक हलफनामा दायर कर खाताधारकों के नामों का खुलासा किया है।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने विदेशी बैंक के तीन खाताधारकों के नाम आज सुप्रीम कोर्ट को बताए हैं। इनमें पहला नाम डाबर ग्रुप के प्रदीप बर्मन का है। दूसरा नाम राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल का है। वहीं, तीसरा नाम गोवा के खनन कारोबारी राधा टिंब्‍लू का है।54

सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा और यह तय किया जाएगा कि इस मामले में आगे क्‍या कार्रवाई की जाए। जिन तीन लोगों के नाम आज शीर्ष कोर्ट को बताए गए वे किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट से पहले कहा था कि दूसरे देशों के साथ संधि होने के कारण वह विदेशी बैंकों मे काला धन जमा करने वाले भारतीयों के नामों का खुलासा नहीं कर सकती। ऐसा करने पर संधियों का उल्लंघन होगा।

कालाधन मुद्दे पर सरकार कोर्ट को यह भी बताएगी कि जिनका विदेशी बैंकों में खाता है, वो कालाधन है या नहीं। किसी विदेशी बैंक में खाता खोलना अवैध नहीं है, न ही इसके लिए आरबीआई की अनुमित लेना जरूरी है। नियमों के मुताबिक आरबीआई एक शख्स को एक साल में विदेशी खाते में सवा लाख डॉलर रुपये भेजने की इजाजत देता है। ऐसे में सरकार विदेशी खातों में रखे धन को कालेधन को साबित करेगी और इसकी पुष्टि होने के बाद ही सरकार इन नामों को सार्वजनिक कर सकती है।

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