- December 10, 2014
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय : निःशक्तजनों के लिए रोजगार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि निःशक्तजनों को रोजगार मुहैया कराने हेतु नियोजकों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 01 अप्रैल, 2008 को अथवा उसके बाद 25,000/- रुपए मासिक वेतन पर नियोजित निःशक्तजनों के संबंध में प्रथम तीन वर्ष के लिए नियोजक के अंशदान हेतु भुगतान किया जाता है।
30.09.2014 तक नियुक्त किए गए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लाभान्वित निःशक्तजनों के विवरण अनुबंध (क) और (ख) में दिए गए हैं।
विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार निःशक्तजन हेतु नौकरी में आरक्षण का प्रावधान केवल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागू होता है।
अनुबंध (क)
निजी क्षेत्र में नियोजकों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि निःशक्तजन लाभार्थियों की राज्य वार संख्या
क्र.सं. |
राज्य |
30.09.2014 तक लाभार्थियों की संख्या |
01 | आंध्र प्रदेश | 327 |
02 | छत्तीसगढ़ | 01 |
03 | दिल्ली | 50 |
04 | गुजरात | 280 |
05 | हरियाणा | 09 |
06 | कर्नाटक | 599 |
07 | केरल | 127 |
08 | मध्य प्रदेश | 01 |
09 | महाराष्ट्र | 132 |
10 | तमिलनाडु | 128 |
11 | पश्चिम बंगाल | 06 |
कुल योग | 1533 |
अनुबंध (ख)
निजी क्षेत्र में नियोजकों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम निःशक्तजन लाभार्थियों की राज्य वार संख्या
क्र.सं. |
राज्य |
30.09.2014 तक लाभार्थियों की संख्या |
01 | आंध्र प्रदेश | 18 |
02 | दिल्ली | 127 |
03 | गोवा | 01 |
04 | गुजरात | 173 |
05 | हरियाणा | 13 |
06 | जम्मू एवं कश्मीर | 08 |
07 | कर्नाटक | 400 |
08 | केरल | 108 |
09 | मध्य प्रदेश | 02 |
10 | महाराष्ट्र | 146 |
11 | ओडिशा | 02 |
12 | पुडुचेरी | 79 |
13 | पंजाब | 04 |
14 | तमिलनाडु | 308 |
15 | उत्तर प्रदेश | 255 |
16 | पश्चिम बंगाल | 07 |
कुल योग | 1651 |