सफाई कर्मकारों के लिए गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना शुरू

सफाई कर्मकारों के लिए गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना शुरू

रायपुर——–राज्य शासन द्वारा सफाई कर्मकारों के लिए गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना शुरू की गई है।

योजना के तहत सफाई कर्मकारों को गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर 50 हजार रूपए की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। गंभीर बीमारी में किडनी, कैंसर, सिकलसेल, एनीमिया, हृदय रोग, एड्स एवं लकवा को शामिल किया गया है।योजना का संचालन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।

इस योजना में लाभ लेने के लिए हितग्राही का छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना जरूरी है। योजना का लाभ 18 से 60 तक वर्ष आयु वाले सफाई कर्मकारों को मिलेगा।

सहायता के लिए आवेदन किसी भी चॉइस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जाकर वेबसाइट में दिए निर्देशों के अनुरूप आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ संबंधित बीमारी के संबंध में विकास खण्ड चिकित्सा , सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है । संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में संबंधित बीमारी के चिकित्सा पर होने वाले अनुमानित खर्च का उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के संबंध में श्रम विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से 02 जून 2018 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की कापी श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर, सभी 27 जिलों के कलेक्टर, सभी जिलों के जिला श्रम कार्यालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर को भेजे गए हैं ।

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