सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक में ज्यादा जुर्माने का प्रावधान

सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक में ज्यादा जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली  –   सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक के मसौदे का प्रस्ताव रखा है, जिस पर आम जनता से व्यापक सलाह-मशविरा किया गया और फिर उसे संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित कर दिया गया है, ताकि कैबिनेट में पेश करने से पहले उनकी टिप्पणियों से अवगत हुआ जा सके। इस विधेयक में अनेक सुधारों का जिक्र किया गया है।

सड़कों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने (पेनाल्टी) में वृद्धि करना भी इनमें शामिल है। आम जनता के साथ-साथ अन्य हितधारकों से मिली जानकारियों के आधार पर पहले मसौदे में प्रस्तावित पेनाल्टी को तर्कसगंत कर दिया गया। यही नहीं, अब चौथे मसौदे में प्रस्तावित पेनाल्टी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वृद्धि को दर्शाती है, जिसे संलग्न तुलनात्मक तालिका में दर्शाया गया है।

जुर्माने की राशि वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में उल्लेखित अर्थदण्ड से बहुत ज्यादा है। जुर्माना दरअसल वर्गीकृत पेनाल्टी के साथ-साथ जेल की सजा, नाम उजागर कर शर्मसार करने, सामुदायिक सेवा इत्यादि के रूप में भी है। बार-बार अपराध करने की स्थिति में जुर्माना राशि बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें है।

यही नहीं, विभिन्न अपराधों के लिए ‘अवगुण अंक’ भी दिए जाएंगे, जिनके आधार पर लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है। मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि अपराधों के कारणों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उस अनुसूची में परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसमें अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।

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