संचित एवं अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी

संचित एवं अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी
नई दिल्ली –   सेवाओं के निर्यातक आज कच्‍चे माल (इनपुट) से जुड़ी सेवाओं और इनपुट संबंधी वस्‍तुओं दोनों पर ही सेनवैट क्रेडिट को इकट्ठा करते हैं, क्‍योंकि वे अपने इनपुट शुल्‍कों (लेवी) की भरपाई करने में असमर्थ रहते हैं। संचित और अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी (रिफंड) को शीघ्र मंजूरी मिलने से कारोबार करने में आसानी होगी, क्‍योंकि संचित क्रेडिट की प्राप्‍ति‍ का मार्ग प्रशस्‍त हो जाएगा। 

केंद्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस साल को ‘करदाता सेवाओं का वर्ष’ घोषि‍त किया है। सेवाओं के निर्यातकों को इस तरह का रिफंड शीघ्र सुनिश्‍चि‍त करने के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्राप्‍त प्रमाण पत्र के साथ-साथ दावेदार की ओर से प्रमाण पत्र को भी पेश किए जाने पर दावा राशि के 80 फीसदी का अनंतिम भुगतान महज 5 कार्य दिवसों में कर दिया जाएगा।

यह योजना रिफंड (वापसी) वाले उन सभी दावों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2015 तक लंबित रहे हैं और जिन्‍हें किसी भी मंजूरी ऑर्डर के जरिए निपटाया नहीं गया है। इस योजना के विवरण परिपत्र 187/6/2015-सेवा कर, दिनांक 10-11-2015 में निहित हैं, जिसके बारे में www.cbec.gov.in पर जाकर अवगत हुआ जा सकता है।

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