- January 11, 2019
शिवकुमार राठौड़ को दो वर्ष के साधारण कारावास 10,000/- रुपये
प्रतापगढ़——-न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज0) के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला, द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 2957/2014 रे0 फौ0 राजस्थान राज्य बनाम शिवकुमार में दिनांक 05.01.19 को निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त शिवकुमार राठौड़ पिता जगदीश राठौड़ जाति तेली, उम्र 30 साल (मालिक व विक्रेता) मै0 शुभम आईस केण्डी, सालमगढ़ रोड़, दलोट, हाल निवासी-सालमगढ़ रोड़, दलोट, तहसील-अरनोद, जिला–प्रतापगढ़ (राज0) को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी करार दिया जाकर अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास 10,000/- रुपये अक्षरे (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दिनेश खडिया- अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अभियुक्त पर यह आरोप था कि दिनांक 18.04.10 को खाद्य निरीक्षक राजेश जांगीण ने उक्त अभियुक्त की सालमगढ़ रोड़, दलोट, जिला-प्रतापगढ स्थित दुकान मै0 शुभम आईस केण्डी से आईस केण्डी बोक्स में बेचान हेतु रखी आईस केण्डी में मिलावट की शंका पर उक्त आईस केण्डी के नमुने लेकर उनकी जन विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच करवाई थी जिसमंे आईस केण्डी मानक कोटी की नहीं होने से मिलावटी पायी गयीे। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त को खाद्य पदार्थ अपमिश्रण के अपराध में दोषी माना और उपरोक्त वर्णित सजा से दण्डित किया गया है।