- December 20, 2016
व्यापारियों के लिए जीएसटी के अस्थाई पंजीयन की सुविधा-दूरभाष न0 0177-26229836 व 26229825
हिमाचलप्रदेश ——— आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया एक अप्रैल, 2017 से देश भर में जीएसटी लागू हो रहा है। जीएसटी लागू होने पर ऐसे व्यापारी जिनके पास वैट व विलास कर में वैध टीआईएन हैं को जीएसटी का अस्थाई पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वह एक अप्रैल, 2017 से कार्य कर सकें।
उन्होंने कहा कि ऐसे सभी व्यापारियों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जीएसटी पंजीयन का कार्य आरम्भ करने जा रही है। इन व्यापारियों को यह सुविधा ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग की वैबसाइट ूूण्ीचजंगण्हवअण्पद पर 20 दिसम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक उपलब्ध रहेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि इन व्यापारियों की सुविधा के लिए विभागीय वैबसाइट पर जीएसटी पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया बारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। कठिनाई होने पर व्यापारी संबन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों व वृतों के आबकारी एवं कराधान अधिकारियों व दूरभाष न0 0177-26229836 व 26229825 पर भी संपर्क कर सकते हैं।