- December 23, 2016
वैवाहिक खर्च पर नवसंचार के पत्रों का उत्तर-बैंकिग लोकपाल
Madam/Dear Sir,
We forward herewith the complainant’s e-mail for necessary action at your end and closure advice addressed to the complainant.
शिकायत संख्या.201617012002606 बैंक ********शिकायत खंड 8 में संदर्भित शिकायत के आधारों के भीतर नहीं है
हमें आपकी उपरोक्त शिकायतपत्र/ई-मेल/ओनलाइन प्राप्तहुई तथा बैंकिगलोकपाल द्वारा इसकी सावधानी पूर्वक समीक्षा की गई।
1. यह पाया गया कि आपकी शिकायत की विषय-वस्तु बैंकिग लोकपाल योजना (बैं.लो.यो.)-2006 के खंड 8 के अनुसार इस योजना के दायरे से बाहर है।
2. चूंकि इस पर बैं.लो.यो., 2006 के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता, आपकी शिकायत को बैं.लो. द्वारा योजना के खंड 13 (क) [साथ में पढें 8] के अनुसार असंपोषणीय माना गया है।
3. [खंड 13 (क): बैंकिंग लोकपाल किसी भी चरण में शिकायत को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसे लगे कि शिकायत खण्ड 8 में संदर्भित शिकायत के आधार पर नहीं अथवा अन्यथा खण्ड 9 के उप खण्ड (3) के अनुरूप नहीं है;]
4 You may approach the control room of RBI by email publicquery@rbi.org.in or on Telephone No’s 022 22602201/022 22602944.Please click on the below link for further information regarding withdrawal and deposit of SBN.
https://www.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=119
यह पत्र बैंकिग लोकपाल की अनुमति से जारी किया जा रहा हैं।
भवदीय,
(बिप्लब बिश्वास)
कृते बैंकिग लोकपाल
दिनांक का परांकन सं.बै.लो.का./ के संदर्भ में, CONTROL ROOM, Reserve Bank of India को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित ।
Anant Kumar Singh
Assistant
कृते बैंकिग लोकपाल
From: Banking Ombudsman, Patna
Sent: Monday, November 21, 2016 5:22 PM
To: SHAILESH KUMAR Kumar
Subject: Re: विवाह से संबंधित परिवार और संबंधी जो पहले ही कैश देनदारों को देने के लिए घर में रख रहे हैै उन्हें बिना किसी आईडी का एक मुश्त बैंक में जमा करने की इजाजत दें।
We acknowledge the receipt of your complaint.
सादर/Regards,
Sarita Kumari
बैंकिंग लोकपाल कार्यालय/Office of Banking Ombudsman
बिहार और झारखंड/(States of Bihar & Jharkhand)
भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India
दक्षिणी गांधी मैदान/South Gandhi Maidan
पटना(बिहार)/Patna (Bihar) – 800 001
Telephone: 0612 – 2323007
Telefax: 0612 – 2323734
From: SHAILESH KUMAR Kumar
Sent: 16 November 2016 11:08
To: ajaitley@sansad.nic.in; Shaktikanta Das; Banking Ombudsman, New Delhi; Banking Ombudsman, Patna; Banking Ombudsman, New Delhi II
Subject: विवाह से संबंधित परिवार और संबंधी जो पहले ही कैश देनदारों को देने के लिए घर में रख रहे हैै उन्हें बिना किसी आईडी का एक मुश्त बैंक में जमा करने की इजाजत दें।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
सह
माननीय वित मंत्री महोदय, नई दिल्ली
सह
वित सचिव, नई दिल्ली
सह
गवर्नर रिजर्व बैंक इंडिया, नई दिल्ली
माननीय,
आपके संज्ञान में लाना चाहता हूॅ की जो नोेट बंदी की प्रक्रिया चल रही है उसे तो गरीब जनता पंसद कर ही रही है। लेकिन कुछ आहरण की प्रक्रिया में छूट की सख्त आवश्यक है। आहरण प्रक्रिया के कारण जनता गुस्से में है।
उनके बीच सबसे भयंकर समस्या है वैवाहिक खर्च। विवाह एक ऐेसी प्रक्रिया है जो सिर्फ प्रबंध पर निर्भर करती है। अदायगी की व्यवस्था सहयोग मात्र पर निर्भर है।
विवाह में संबंधी से लेकर एक- एक परिवार के सदस्य एक- एक हजार की व्यवस्था कई महिनों से कर रहे होते हैं इसलिए विवाह से संबंधित परिवार और संबंधी जो पहले ही कैश देनदारों को देने के लिए घर में रख रहे हैै उन्हें बिना किसी आईडी का एक मुश्त बैंक में जमा करने की इजाजत दें। वैवाहिक परिवार के लिए यह एक आकस्मिक व्यवस्था होता है।
देनदार कानून केे डर से नहीं देगा और लड़का पक्ष कानून के डर से शादी करने का बहाना बनायेगा। यह व्यवस्था कानून से नहीं चल रही है यह आपसी समझदारी और नियत पर चल रही है।
महंगाई की चरर्मोत्कर्ष से विवाहोत्सव में न्यूूनतम 5 लाख रूप्ये खर्च होना लाजमी है। जिसकी अदायगी गांव-घर में वर्षो से लगे रहते हैं। विवाहोत्सव के प्रबंध विवाह से पहले ही कई महिनों से निरंतर चलायमान होेता है।
सभी बैंको को विवाह के न्यूनतम खर्च 5 लाख तक आहरण की अविलंब व्यवस्था का आदेश दी जाती हैै तो निश्चत ही जनता की क्रोध खत्म हो सकता है।
अर्थात विवाह वालों के लिए आहरण की राशि एक दिन में 50 हजार से 1 लाख सुनिश्चित की जानी अतिआवश्यक है। यही मांग है।
विवाहिक कांउटर की अविलंब व्यवस्था की मांग है । फिर जनता विपक्षी को मुूॅहतोड़ जबाव दे सकती है।
अन्यथा यह शांत लहर ज्वार में बदल सकता है और पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम बुरा हो सकता है।
इस पत्र को गंभीरता से लें।
भवदीय
शैलेश कुमार
वेव संपादक
www.नवसंचारसमाचार.कॉम
shaileshkumarkmr02@gmail.com
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