- March 20, 2015
वृद्ध, अशक्त एवं बच्चों को तुरन्त दें आर्थिक सहायता – मुख्यमंत्री
जयपुर -मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पात्र वृद्घ, अशक्त एवं निराश्रित बच्चों को तुरन्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर कहा है कि वे आपदा पीडि़तों को एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के मानदण्डों के अनुरूप अनुग्रह सहायता दिया जाना सुनिश्चित करें।
निर्देशों के अनुसार वे सभी पीडि़त इस सहायता के लिए पात्र होंगे, जिनके पास खाद्य सामग्री नहीं है या आपदा के कारण खाद्यान्न नष्ट हो गया है और वे किसी राहत शिविर में निवास नहीं कर रहे हैं। अनुग्रह सहायता के तहत पात्र व्यस्क को प्रतिदिन 40 रुपए एवं बच्चे को 30 रुपए प्रतिदिन देय होगा।
राज्य सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज के तहत यह अनुग्रह सहायता प्रारम्भ में 30 दिन के लिए देय होगी, जिसे बाद में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा। समयावधि बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगेे।
राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम स्तर पर सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करवाकर उसका ग्राम सभा में अनुमोदन करवाएं। इस सूची को रजिस्टर में संधारित कर रजिस्टर में सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक एवं जहां तक संभव हो वार्ड पंच तथा गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर कराए जाएं। चयनित लाभार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं हो।
जिला कलेक्टर्स को अनुग्रह सहायता के संबंध में प्राप्त शिकायतें रजिस्टर में दर्ज करवाने एवं उनका निस्तारण भी कलेक्टर स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। चयनित व्यक्तियों को नकद सहायता हर पखवाड़े गांव में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने की वितरित की जाएगी।
अनुग्रह सहायता राशि का आवंटन पटवारी एवं ग्राम सेवक में किसी भी एक कर्मचारी द्वारा किया जा सकेगा। किसी भी योजना में पेंशन या सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुग्रह सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।