• October 8, 2018

विशेष योग्यजनों को लाने-ले जाने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था —- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विशेष योग्यजनों को लाने-ले जाने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था —-  मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर———- मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद कुमार ने प्रदेश के विशेष योग्यजनों को चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर लाने और मतदान के बाद उन्हें वापस निवास पर छोड़ने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग हर संभव कोशिश करेगा, जिससे शत-प्रतिशत विशेष योग्यजन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

श्री कुमार ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान विशेष योग्यजन एवं उनके सहायकों को मतदान दिवस पर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि मतदान दिवस के दिन विशेष योग्यजनों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर यातायात के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि इसके लिए राजकीय वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी विशेष योग्यजनों को मतदान के लिए यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले में एक यातायात नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र वार हर एक विशेष योग्यजन मतदाता को चिन्हित कर लिया जाए तथा उसे उसके निवास से मतदान के लिए वाहन में ले जाया जाए और मतदान के बाद वापस उसके निवास पर छोड़ा जाए। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2018 को ‘सुगम मतदान‘ वर्ष घोषित किया गया है, ऎसे में आयोग और विभाग का प्रयास अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने का भी रहेगा।

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