विधिक जागरूकता शिविर– बन्दियों को पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता

विधिक जागरूकता शिविर– बन्दियों को पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता

प्रतापगढ़/01 जुलाई 2017———राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागृह में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव – विक्रम सांखला के सानिध्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश- राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार बन्दियों को उनके अधिकारों से अवगत कराने एवं यह बताने के लिये कि दोष सिद्धी के विरूद्ध उनके द्वारा अपील की जा सकती है तथा अपने प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, इस संबंध में बंदियो को विधिक जागरूकता संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव- विक्रम सांखला ने जिला कारागृह में बंदीयों को जानकारी दी कि धन के अभाव में या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मापदण्डों के अन्तर्गत आने पर सजायाफ्ता बंदियों की ओर से अपील रालसा द्वारा संचालित की जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीम के तहत उनको लाभान्वित किया जाता है।

बंदियों से उनके प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आपसी संवाद वार्ता करते हुए न्यायालय प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होनें उपस्थित बंदियों से रू-ब-रू होते हुए अपने प्रकरणों की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीम के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदान की।

इस दिवस जिला कारागृह में 08 महिला बंदियों सहित कुल 293 बंदिगण उपस्थित थे।

आयोजित शिविर में पैनल अधिवक्ता श्री गोपाल टांक एवं श्री कुलदीप शर्मा, जेलर श्री राजेश कुमार योगी एवं जिला कारागृह स्टाॅफ ने भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

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