• October 11, 2018

विधानसभा आम चुनाव 2018— ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग निषेध

विधानसभा आम चुनाव 2018— ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग निषेध

प्रतापगढ़—– राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम के तहत जिला मजिस्टेªट भंवरलाल मेहरा ने एक आदेश जारी कर सम्पूर्ण जिले में प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निषेध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलो, कार्यकत्र्ताओ, प्रत्याशियो, समर्थको एवं सहयोगी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग ट्रको, बसों, टैक्सी आदि वाहनो पर भी लगा कर किया जाता है। जिससे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है तथा छात्रा समुदाय की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। लाउड स्पीकर तेज आवाज के बजाने से वयोवृृद्ध एवं बिमार व्यक्तियो को भी काफी असुविधा होती है।

उन्हांेने जारी आदेश में बताया कि कोलाहल नियंत्राण के लिए किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाये गए लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जायेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रा के उपयोग की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी।

खर्चे का विवरण संधारित चुनाव रजिस्ट्रर में दर्ज कर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सभा एवं जूलुस के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में लिखित अनुमति लेनी होगी।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रा का उपयोग वर्जित है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि और सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे लाउड स्पीकर एवं उससे जुड़े सभी यंत्रा एवं संबंधित वाहन पुलिस अधिकारियो द्वारा जब्तकर उपयोग कत्र्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम के प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 13 दिसम्बर 2018 तक प्रभारी रहेगा।

विज्ञापन का प्रमाणन एमसीएमसी —— राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट, सोशल मीडिया एवं ई-पेपर में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो का प्रमाणन जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी) से करवाने के पश्चात ही प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल मेहरा ने जारी आदेश में बताया कि जिला स्तर पर पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणन के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एमसीएमसी का गठन किया गया है। इस समिति में प्रतापगढ़ एवं धरियावद रिटर्निंग आॅफिसर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी एवं दैनिक नवज्योति के ब्यरो चीफ को सदस्य नियुक्त किया गया है।

बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नही छोड़े——- विधानसभा आम चुनाव के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला कलक्टर भंवरलाल मेहरा ने चुनाव को देखते हुए समस्त विभागो के अधिकारियो को निर्देशित किया है कि वे उनकी अनुमति के बिना अवकाश पर नही जाए तथा मुख्यालय नही छोड़े।

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