- May 20, 2016
विदेशी शराब रोक फैसला पर सुरक्षित :
पटना —————— बिहार में विदेशी शराब पर रोक लगाये जाने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. लगभग एक दर्जन से भी अधिक याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने कई दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की.
शराब बैन के सरकार की दलील
अदालत में नीतीश सरकार की ओर से दलील दी गई कि राज्य में विदेशी शराब पर बैन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है. यही नहीं, राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि नियमों के आधार पर नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है. ये फैसला लेना राज्य सरकार का अधिकार है.
टिप्पणी— महामहिम आपसे आशा है कि प्रतिबंध जारी रखने का आदेश देंगे, आम जनता के परिवार बिखड्ने से बचायें———–शैलेश कुमार (वेव संपादक) .