लाड़ली लक्ष्मी योजना : हितग्राही ऑनलाईन आवेदन

लाड़ली लक्ष्मी योजना : हितग्राही ऑनलाईन आवेदन

लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने हेतु अब हितग्राही ऑनलाईन आवेदन भरकर इसका लाभ ले सकते है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई ई-लाडली लक्ष्मी योजना के नये स्वरूप में इसका प्रावधान रखा गया है। यह जानकारी आज लाडली लक्ष्मी योजना के नये स्वरूप को लेकर हुई मीडिया कार्यशाला में दी गई।

बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री एम.एल.त्यागी, उप संचालक महिला सशक्तिकरण सुश्री नकीं जहां कुरैशी तथा भोपाल सहित संभाग के विभिन्न जिलों से आये मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में बताया गया कि एक जून 2015 से ई-लाड़ली लक्ष्मी योजना का शुभारम्भ हो चुका है। ऑनलाईन आवेदन करते समय नवीन प्रारूप में फार्म के साथ हितग्राही का फोटो पालक के साथ व आवष्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी़ कार्यकर्ता, परियोजना कार्यालय लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे के माध्यम से आवेदन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

आवेदन ऑनलाईन होने के बाद पालक को आवेदन स्वीकृति के लिए सभी दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय में कराना होगा। परीक्षण के बाद प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जायेगा। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से परियोजना अधिकारी द्वारा एक लाख 18 हजार रूपये का प्रमाण-पत्र ऑनलाईन जनरेट कर डिजिटल हस्ताक्षर कर जारी किया जाएगा।

बालिका की 12 वीं कक्षा तक की पढाई के लिए समय-समय पर राशि भी दी जाती है। कक्षा 6 वीं में प्रवेश लेने पर 2 हजार रूपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4 हजार रूपये कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6 हजार रूपये तथा 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6 हजार रूपये ई-पेमेंट के माध्यम से दी जाएगी।

लाड़ली लक्ष्मी योजना का संचालन पोस्ट ऑफिस के स्थान पर अब मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में ऑनलाईन योजना की ई-पेमेंट द्वारा खाते में पहुंचाई जाएगी। बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जाएगा। किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान भी किया गया।

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