रेरा में रियल एस्टेट परियोजनाओं के एजेंटों का भी पंजीयन अनिवार्य

रेरा में रियल एस्टेट परियोजनाओं के एजेंटों का भी पंजीयन अनिवार्य

रायपुर———-छत्तीसगढ़ ———- भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड ने आज बताया कि रियल एस्टेट की परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उन परियोजनाओं से संबंधित एजेंटों (ब्रोकरों) का भी पंजीयन अनिवार्य कर दिया है।

उन्होंने बताया कि भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि एजेंटों के माध्यम से मकान आदि सम्पत्ति खरीदने पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ रेरा के गठन के तुरंत बाद फरवरी 2018 से ही राज्य की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। अब तक एजेंट पंजीयन के लिए प्राप्त सभी 68 आवेदनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और उन्हें रजिस्ट्रेशन नम्बर भी जारी कर दिए गए हैं।

रेरा अध्यक्ष श्री ढांड ने बताया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपना लेन-देन सिर्फ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें। श्री ढांड ने सभी एजेंटों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द रेरा कार्यालय में अपना पंजीयन करवा लें।

रेरा अध्यक्ष ने मकान आदि खरीदने वालों से भी आग्रह किया है कि वे सिर्फ पंजीकृत एजेंटों से ही अपना संव्यवहार करें। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के पंजीयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पहले ही जारी कर दी गई थी।

एजेंटों के पंजीयन के लिए भी रेरा ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी है। अगर कोई एजेंट रजिस्ट्रेशन कराए बगैर काम कर रहा हो तो इसे भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम का उल्लंघन मानकर उस पर प्रतिदिन दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया जाएगा।

रेरा अध्यक्ष ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एजेंटों के पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। इससे उन्हें प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। पंजीयन के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं की तरह उनके एजेंट भी रेरा के वेबपोर्टल एचटीटीपी (http://rera.cgstate.gov.in/) माध्यम से भी आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म सहित पंजीयन से संबंधित परिपत्र तथा आवश्यक निर्देश चेकलिस्ट आदि की जानकारी भी इस वेबपोर्टल में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, बल्कि पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों की जानकारी भी रेरा के वेबपोर्टल में उपलब्ध है।

रेरा के रजिस्ट्रार श्री अजय अग्रवाल ने बताया कि अधिनियम के तहत पंजीयन के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है, लेकिन छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा रजिस्ट्रेशन नम्बर तत्काल जारी किए जा रहे हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए रेरा द्वारा उन्हें रजिस्ट्रेशन नम्बर एसएमएस के जरिए और पंजीयन प्रमाण पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीयन में उन्हें होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई को हल करने के लिए हेल्पलाइन नम्बर 7805075856 भी जारी कर दिया है।

पंजीयन कराए बिना काम कर रहे एजेंटों के बारे में कोई भी नागरिक रेरा के ई-मेल registrar.rera.cg@gov.in पर सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार की सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। पंजीयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए राजधानी रायपुर के शास्त्री चैक स्थित छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय में आकर या वहां के टेलीफोन नम्बर 0771-4918927 पर भी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

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