रेरा के आदेशों का पालन न करने पर सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी होगी

रेरा के आदेशों का पालन न करने पर सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी होगी

भोपाल :(बिन्दु सुनील)———– रीयल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री एन्थोनी डीसा ने जानकारी दी है कि अब रेरा के आदेशों का पालन न करने वाले पक्षकार की सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी द्वारा विक्रय की जा सकेगी।

आदेश का पालन न करने वाले पक्षकार को सिविल जेल में आदेश का पालन करने तक की अवधि के लिए निरोधित भी किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि रेरा प्राधिकरण के निवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए गए है कि रेरा प्राधिकरण तथा उसके न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अपीलीय ट्रायब्यूनल के आदेशों के निष्पादन हेतु रेरा अधिनियम की धारा-40 के अनुसार न्यायालय को निष्पादन प्रकरण भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी समस्त सम्भव कार्यवाही करें।

Related post

जनवरी 2024 में 1,41,817 कॉल : कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी

जनवरी 2024 में 1,41,817 कॉल : कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक कंपनियों के साथ…

 PIB Delhi—एक महत्वपूर्ण सुधार में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने शिकायतों के समाधान में तेजी लाने…
‘‘सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण’’ : संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 : प्रधानमंत्री

‘‘सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण’’ : संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 : प्रधानमंत्री

 PIB Delhi:——— प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोपहर…

Leave a Reply