रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा)—

रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा)—

मध्यप्रदेश में रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) प्राधिकरण द्वारा एक हजार प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। प्राधिकरण के चेयरमेन श्री अन्टोनी डिसा ने बताया कि एक मई 2017 को रेरा (रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट) लागू होने के बाद मध्यप्रदेश में प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण में अचल सम्पत्तियों के खरीददार और विक्रेताओं से संबंधित विभिन्न विषयों का निराकरण किया जाता है। प्राधिकरण में विभिन्न विषयों से संबंधित 2 हजार प्रकरण दर्ज कराये गये है। इनमें से एक हजार प्रकरणों का निराकरण 18 सितम्बर तक कर रिकार्ड स्थापित किया गया है।

श्री अन्टोनी डिसा ने बताया कि निराकृत 1000 प्रकरणों में से 860 प्रकरणों में निर्णय आवेदक के पक्ष में हुए। इनमें से 215 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें वित्तीय राहत की माँग नहीं की गई थी। इनमें सुविधाएँ उपलबध करवाने, मरम्मत करवाने और अधिपत्य दिलवाने का अनुरोध किया गया है। वित्तीय क्षतिपूर्ति दिये जाने योग्य 645 प्रकरण पाये गये। इनमें से 100 प्रकरणों में आपसी समझौते से निपटारा हुआ। शेष 545 प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी को क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु हस्तान्तरित किये गये।

उल्लेखनीय है कि रेरा एक्ट के एक मई 2017 से लागू होने के बाद से ही प्रदेश के रेरा प्राधिकरण ने आवंटियों के आवासीय भवनों के अधिपत्य से जुड़ी शिकायतों का ऑनलाइन पंजीयन और सुनवाई का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रेरा प्राधिकरण द्वारा भोपाल के साथ-साथ प्रति माह इंदौर, ग्वालियर तथा जबलपुर में भी सर्किट कैम्प का आयोजन किया गया है।

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