- August 19, 2015
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संदर्भ में बैठक
जयपुर- गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई, जिसमे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), संयुक्त शासन सचिव एवं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक उपस्थित थे।
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक डॉ. हेमन्त पुरोहित ने बताया कि उक्त बैठक में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा गत बैठक में हुए निर्णयों की प्रगति से अवगत करवाया गया। चर्चा के दौरान सहायक निदेशकों की वरिष्ठता सूची एक सप्ताह में प्रयोगशाला द्वारा गृह विभाग को प्रेषित करने, सहायक निदशक (विष) डॉ. विनोद जैन की वर्ष 1988-89 की रिव्यू डीपीसी अन्य नियमित डीपीसी से अलग करने, पोलीग्राफ उपकरण के आयात के लिए वांछित प्रमाण-पत्र डॉ. शैलेन्द्र झा द्वारा स्वयं एस.टी.सी. दिल्ली शीध्र पहुंचाने, पोलीग्राफ परीक्षण हेतु आवश्यक साइकोलोजिस्ट उपलब्ध करवाने के क्रम में अन्य राज्यों की विधि विज्ञान प्रयोग६ाालाओं से सेवानिवृत वैज्ञानिकों की सेवाऐं लेने हेतु कार्यवाही की जाने, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर एवं भरतपुर में लम्बित प्रकरणों की मोनिट्रिंग के लिए डॉ. शैलेन्द्र झा, उप निदशक (भौतिक) एवं डॉ. एस.एस. डागा, उप निशक (घटनास्थल) को कन्ट्रोलिंग अधिकारी नियुक्त किया जाने, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा के विष अनुभाग से लगभग 300 प्रकरण क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर के विष अनुभाग में परीक्षण हेतु भेजे जाने, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के जैविक अनुभाग से लगभग 300 प्रकरण क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा के जैविक अनुभाग में परीक्षण हेतु भेजे जाने, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के विष अनुभाग से अतिरिक्त स्टाफ लिया जाकर अनुपातिक रूप से अन्य प्रयोगशाला के विष अनुभाग में लगाये जाने, ऐसे जिले जहां मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट द्वारा 10 से कम घटनास्थलों के निरीक्षण किये गये है वहां से स्टाफ मुख्य/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में आवश्यकतानुसार लगाया जाने, प्रयोगशाला में अराजपत्रित कर्मचारियों की सीधी भर्ती आर.के.सी.एल. के माध्यम से की जाने तथा स्क्रेनिंग हेतु लिखित परीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने एवं सभी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अनुभागों के प्रभारी की बैठक निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर द्वारा बुलाई जाकर प्रकरणों के निस्तारण संबंधी चर्चा की जावें।
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