• February 6, 2015

राज्य में बायोगैस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी

राज्य में बायोगैस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी

जयपुर – राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर बायोगैस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 2013-14 की बजट घोषणा में राज्य में 25 हजार बायोगैस प्लांट्स लगाने की घोषणा की गई थी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता, सुलभ एवं स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रामीण विकास शासन सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि बायोगैस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं जैसे गोसेवा, डेयरी उद्योगों व अन्य व्यवसायों को भी बायोगैस संयंत्र लगाने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना के तहत संयंत्र लागत की 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा 40 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि बायोगैस योजना के तहत प्लांट लगाने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इसके अलावा डेयरी, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य संस्थाएं भी लोगों को प्रोत्साहित कर आवेदन करा सकेंगी।

बायोगैस योजना के अन्र्तगत बायोगैस प्लांट के लाभार्थियों की एक यूजर कमेटी बनाई जाएगी। इस समिति का मुख्य कार्य बायोगैस प्लांट की स्थापना व उसके उपयोग को सुनिश्चित करना है। इस कमेटी में गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से सम्मिलित होगा।

श्री ठाकुर ने बताया कि गैर सरकारी संगठन को निर्धारित प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जायेगी जो प्रति बायोगैस संयंत्र पांच हजार रुपए होगी। संस्थाओं में संयंत्र लगाने के लिए दस हजार रुपए की राशि दी जायेगी। पचास प्रतिशत राशि संयंत्र की स्वीकृति पर, चालीस प्रतिशत संयंत्र के स्थापित होने पर तथा शेष दस प्रतिशत राशि संयंत्र के दो वर्ष तक कार्यरत रहने पर दी जाएगी।

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