- May 18, 2015
राजस्व लोक अदालत :राजीनामे से विवाद सुलझा – मंत्री मीणा
प्रतापगढ़, 18 मई /जनजाति क्षेत्राीय विकास मंत्राी एवं जिले के प्रभारी मंत्राी नन्दलाल मीणा ने आमजन से ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के दौरान राजीनामे से राजस्व विवादों को सुलझाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की। मंत्राी मीणा सोमवार को अभियान के पहले दिन सोमवार को प्रतापगढ़ पंचायत समिति की घोटारसी व अरनोद की विरावली ग्राम पंचायत में आयोजित राजस्व लोक अदालत के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
प्रभारी मंत्राी ने ग्रामीणों से कहा कि मुख्यमंत्राी की मंशा अनुसार यह राजस्व लोक अदालत अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी कई राजस्व अभियान चलाए गए हैं, परन्तु यह अभियान इस रूप में अनूठा और अलग है कि इसमें सालों से राजस्व सम्बन्धी जो वाद चल रहे हैं उसमें सहमति भरी समझाइश से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। यह अनुठा अभियान है जिसमें केवल राजस्व मामलों का ही निस्तारण होगा। इस अभियान में नामान्तकरण, खातेदारी से खातेदारी बंटवारा, नाम व जाति शुद्धि के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सरकारी एवं अनुसूचित जाति-जनजाति की भूमि पर बाहुबलियों के अतिक्रमण को भी हटाया जायेगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को चरनोट की जमीन पर अतिक्रमण व गरीब किसानों की जमीन पर बाहुबलियों द्वारा कब्जा करने की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
मंत्राी नन्दलाल मीणा ने इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। प्रभारी मंत्राी का ग्राम पंचायत घोटारसी में सरपंच अम्बालाल मीणा एवं विरावली में सरपंच बहादुरलाल तथा अन्य वार्डपंचों ने माला पहनाकर स्वागत किया।
घोटारसी में उपखण्ड अधिकारी दिनेश कुमार मण्डोवरा व विरावली में उपखण्ड अधिकारी विनय पाठक ने राजस्व लोक अदालत अभियान के उद्देश्यों एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रतापगढ़ तहसीलदार विनोद मल्होत्रा ने राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्रों की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि राजस्व लोक अदालत में 34 नामान्तकरण, तीन बंटवारों के प्रकरण निस्तारित किये गए।
इसके अतिरिक्त 3 वाद एवं 18 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अरनोद तहसीलदार ताराचंद वैंकट ने बताया कि विरावली में म्यूटेशन के 21, सीमा जानकारी के 3, पत्थरगड़ी का 1, गैर खातेदार से खातेदार के 3 व तरमीम के 1 प्रकरण का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत दी।
16 साल पुराना विवाद निपटने से हुए खुश
घोटारसी शिविर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि वादी जगदीश पिता मांगीलाल लोहार ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं 88 के तहत बंटवारा एवं उद्घोषण का वाद प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी सगा भाई, गोपाल पिता मांगीलाल एवं हुकूम सिंह पिता मनोहर सिंह को समझाइश कर लगभग 16 वर्षों से चला आ रहा विवाद निपटाया गया जिससे दोनों पक्षों में हर्ष फैल गया।
घोटारसी शिविर में ग्रामीण मण्डल अध्यक्ष मांगू सिंह सिसोदिया, पूर्व उपप्रधान कमल सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक दशरथ शर्मा, महिपाल सिंह पटवारी घोटारसी, रवीन्द्र भारद्वाज, राजस्व अनुभाग रीडर सुरेन्द्र सिंह के साथ भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।