• March 3, 2017

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित

जयपुर, 3 मार्च। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्री सराफ ने कहा कि वर्तमान सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है एवं इसकी लोकप्रियता एवं महत्ता को देखते हुए पृथक से होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग स्थापित किया गया और मुझे बताते हुए यह खुशी है कि वर्तमान में प्रदेश में 254 होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सा प्रदान की जा रही है।

श्री सराफ ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे प्रदेश में होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अप्राधिकृत व्यक्तियों को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2013-14 में विभाग के बजट में 25.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जबकि वर्तमान सरकार ने 34.55 करोड़ रुपये का प्रावधान कर बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 3 साल में 47 एवं 5 सालों में 80 होम्योपैथिक डॉक्टर की भर्ती की थी जबकि वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों में 134 होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि सभी की भावना है कि होम्योपैथिक का विकास हो एवं बढ़ावा मिले। सरकार की भी यही मंशा है। सरकार का प्रयास है कि बजट में एवं औषधियों में वृद्धि हो और इस ओर विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जितनी तवज्जो होम्योपैथिक को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि पदोन्नति एवं भर्ती भी करेंगे तथा अगले 6 माह में बोर्ड का गठन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में स्थित निजी होम्योपैथिक विश्वविद्यालय के अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिल गया है और इसका परीक्षण करवाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री सराफ ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 8 निजी महाविद्यालय संचालित है ओर प्रतिवर्ष 575 डॉक्टर स्नातक डिग्री हासिल कर रहें हैं। चिकित्सकों की वरिष्ठता तय कर पदोन्नति की जा रही है। राज्य सरकार ने होम्योपैथिक अधिकारियों का कैडर रिव्यू कर 122 पद पदोन्नति के लिए स्वीकृत किए हैं जिससे शीघ्र पदोन्नति हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि जहां तक रिक्त पदों पर भर्ती का प्रश्न है कम्पाउन्डरों के पद पर भर्ती विचाराधीन है तथा 27 पीएचसी, 30 सीएचसी एवं 5 जिला अस्पतालों में होम्योपैथिक डॉक्टर लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि 1969 में राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत बोर्ड का गठन करके होम्योपैथिक चिकित्सा पदद्ति के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने, चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन करने एवं नवीनीकरण करने का कार्य प्रारंभ किया गया ।

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