• October 26, 2017

राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता- निवारण) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित

राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता- निवारण) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित

जयपुर———— राज्य विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता -निवारण) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1969 का समेकित रूप है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बिल के माध्यम से दो अधिनियमों को एक ही अधिनियम में शामिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से लाभ के कुछ पद राज्य की विधानसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं होंगे।

श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि अधिनियमों की संख्या को कम किया जाए । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक उपयोगिता खो चुके 248 अधिनियमों का निरसन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस बिल को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दो बार विधानसभा सचिव के माध्यम से सभी विधायको को सुझाव के लिए प्रेषित किया गया।

इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधित प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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