- December 21, 2014
राजस्थान पंचायतीराज ( द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 लागू : न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
जयपुर -राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के निर्धारण से संबंधित राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 लागू कर दिया है।
राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने शनिवार को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश के अनुसार जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही चुनाव लडऩे का पात्र होगा।
इसी प्रकार, किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही चुनाव लडऩे का पात्र होगा।