• March 4, 2015

राजस्थान दिवस : धारा 144 लागू

राजस्थान दिवस  :  धारा 144 लागू

राजस्थान दिवस समारोह आयोजन के लिए तैयारियां प्रारंभ

प्रतापगढ़, 4 मार्च/जिला कलक्टर रतन लाहोटी के निर्देशानुसार जिले में राजस्थान दिवस के अन्तर्गत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा।  आज अनुजा निगम के परियोजना प्रबन्धक विजयसिंह नाहटा ने राजस्थान दिवस आयोजन के लिए बैठक लेकर अधिकारियों एवं प्रभारियों को आयोजन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का प्रारंभ 17 मार्च को रन फॉर राजस्थान के साथ होगा। Rajashthan Diwash Meeting (4)-1

मार्च माह में इस दौरान खेल कूद प्रतियोगिताएं भी होगी। राजकीय भवनों पर भव्य रोशनी की जाएगी। इस दौरान भक्ति संन्ध्या भी होगी, जिसमें भाग लेने के लिए जिले के कलाकारों और भजन गायकों को अवसर दिया जाएगा। भाग लेने के इच्छुक कलाकार और गायक अपना पंजीयन प्रभारी अधिकारी विजयसिंह नाहटा को मिनी सचिवालय के कमरा नम्बर 112 में करवा सकेंगे।

आम जन अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जनसम्पर्क विभाग द्वारा सरकारी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वन विभाग द्वारा झांकी तैयार की जा रही है। स्थानीय गृह उद्योग, लघु उद्योग, महिला गृह उद्योग के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

30 मार्च को भव्य सांस्कृतिक संन्ध्या का आयोजन अटल रंग मंच पर किया जाएगा। कार्यक्रम के पूर्व में और पूर्ण होने के बाद भव्य आतिशबाजी की जाएगी जिम्मेदारी नगर परिषद को दी गई है।

बैठक में विजयसिंह नाहटा ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों से तैयारियों की तत्काल रिपोर्ट मांगी है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कैलाश जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक लक्ष्मी चौबीसा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. शांतिलाल शर्मा, आयुक्त नगर परिषद अशोक जैन, हरीश व्यास, चन्द्रशेखर मेहता, चन्द्रप्रकाश द्विवेदी, हरीश चौधरी, महेश जाड़ावत, नीलम कटलाना, दशरथ लबाना, रमेश परिहार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रमांे को रोचक बनाने के लिए राज्य स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों को भी आमंत्रित करने के प्रयास चल रहे हैं।

धारा 144 लागू

प्रतापगढ़, 4 मार्च/जिला कलक्टर रतन लाहोटी द्वारा जिलें में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी त्यौहारों-होली, धुलेटी, रंगपंचमी, शीतला सप्तमी, रंग तेरस आदि पर्व और त्यौहारों के मध्य नजर जिलेें मे असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था में अवरोध करने की चेष्टा की जा सकती है। अतः धारा 144 के जारी रहते हुए बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, सभा, समारोह आदि नही कर सकेंगे।

शस्त्रास्त्रा लेकर नही चल सकेगे। घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक, घातक तरल पदार्थ, घातक केमिकल युक्त रंग आदि लेकर विचरण नही कर सकेगे। प्रयोग नही कर सकेगे। उत्तेजक नारे बाजी, अश्लील उत्तेजक हरकतें, अश्लील गायन नहीं कर सकेंगे। राहगिरों पर घातक रंग, कीचड़, धूल, पथराव नही कर सकेंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य धाराओं के अन्तर्गत ठोस कार्यवाही की जाएगी।

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