• July 30, 2015

राजस्थान किशोर न्याय नियम 2011 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन

राजस्थान किशोर न्याय नियम 2011 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन

जयपुुर – राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2011 के नियम 91 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है। यह नियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के संबंध में लागू किया गया था।
आदेश के अनुसार चयन समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री नरेन्द्र कुमार जैन होंगे। चयन समिति में शामिल छह सदस्यों में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, विद्या भारती, राजस्थान के श्री कुंजबिहारी शर्मा एवं कोटा के श्री राधेश्याम शर्मा तथा जोधपुर के श्री गोविन्द खेतावत है।
यह समिति निर्धारित कार्यों के निष्पादन करते हुए जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्डों के सदस्यों एवं बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन तथा उनके विरुद्घ शिकायतों की जांच करेंगी। इसके साथ ही समिति राज्य, जिला अथवा नगर स्तर की निरीक्षण समितियों में सदस्यों के चयन के लिए नामों की सिफारिश भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
राज्य स्तरीय चयन समिति का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा समिति का प्रशासनिक विभाग बाल अधिकारिता विभाग होगा।

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