- November 24, 2015
राजकीय विभागों के विधि प्रकरणों की समीक्षा निर्धारित समयावधि में ही अपीले पेश -विधि मंत्री
जयपुर -विधि मंत्र्ी श्री राजेन्द्र राठौड़ ने राज्य सरकार के सभी विभागों से संबंधित अपीले सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में निर्धारित समयावधि में पेश किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने समान प्रकृति के मामलों में न्यायालय के निर्णयों की पालना हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर कंटेम्प्ट की कार्यवाही से बचने के भी निर्देश दिये हैं।
श्री राठौड़ सोमवार को अपरांह् शासन सचिवालय में समस्त विधि विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विलंब से अपीले प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्घ नियमानुसार कार्यवाही कर कार्यवाही का विवरण विधि विभाग को अवगत कराने के निदश दिये।
विधि मंत्री ने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में समयबाधित अपील की समस्या को ध्यान में रखते हुए नियत समय पर अपीले पेश कर उन पर आवश्यकतानुसार स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि अपील योग्य मुद्दों पर ही अपीले पेश की जायें एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवा संबंधी मामलों में निर्णित समान विधिक बिदुं वाले मामलों में निर्णय के आधार पर परिपत्र जारी किया जाए।
आमजन को मिले त्वरित न्याय
श्री राठौड़ ने न्यायालय के अंतिम निर्णयों का सम्मान करते हुए आमजन को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए त्वरित न्याय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने राज्य सरकार से संबंधित सभी मामलों में न्यायालयों के निर्णयों की प्रति 24 घंटे की अवधि में प्राप्त करने की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी के साथ ही संबंधित राजकीय अधिवक्ता की निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रि-लिटीगशन कमेटी की बैठकें नियमितरूप से आयोजित करने के निदश दिये। उन्होंने विधि विभाग को सभी न्यायिक मामलों में अपनी राय देने की अवधि निर्धारित करने पर भी बल दिया।