प्रशासनिक सुधार आयोग की बारहवीं रिपोर्ट: केवल स्व-घोषणा पत्र संलग्न

प्रशासनिक सुधार आयोग की बारहवीं रिपोर्ट: केवल स्व-घोषणा पत्र संलग्न

छतीसगढ – राज्य सरकार ने केन्द्र के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बारहवीं रिपोर्ट में प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए की गई सिफारिशों के अनुरूप यह भी निर्णय लिया है कि शासन की ऐसी योजनाएं, जिनमें नोटरी के शपथ-पत्र की अनिवार्यता नहीं है, उनमें हितग्राही को आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र देने की अनिवार्यता नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि ऐसी योजनाओं के आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए केवल स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा, जिसे संबंधित विभागों द्वारा मान्य किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में कल एक जुलाई को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित शासन के सभी विभागों विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र के रूप में आदेश जारी कर दिया है।

परिपत्र में कहा गया है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बारहवीं रिपोर्ट में शासकीय काम-काज में प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अनुशंसाएं की गई हैं। आयोग की इन सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने दस्तावेजों के स्व-प्रमाणिकरण का प्रावधान लागू कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले वर्ष 16 जुलाई को आदेश जारी कर दिया है।

इसी तारतम्य में राज्य शासन द्वारा अब यह भी निर्णय लिया गया है कि विभागों में प्रचलित ऐसी योजनाओं, जिनका लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों अथवा हितग्राहियों को आवेदन पत्रों में दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए प्रचलित विधि के अनुसार नोटरी के शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है। केवल उनमें ही आवेदकों को शपथ पत्र संलग्न करने की जरूरत होगी, लेकिन विभागों की अन्य योजनाओं में, जिनमें प्रचलित विधि के अनुसार आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र देने की अनिवार्यता नहीं है, उनमें आवेदक को अपने द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए स्व-घोषणा पत्र संलग्न किया जा सकेगा, जिसे मान्य किया जाएगा।

परिपत्र में सभी विभागों को हितग्राहियों के लिए निर्धारित आवेदन पत्रों के प्रारूप की समीक्षा करने कहा गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन योजनाओं में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, उन योजनाओं के आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया जाए कि किस प्रावधान के तहत नोटरी का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। शेष योजनाओं में प्रचलित शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं रखते हुए आवेदकों के स्व-घोषणा पत्र को मान्य किया जाए।

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