• December 23, 2014

योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक गंभीरता बरतें / जनधन योजना में 177076 खाते खोले

योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक गंभीरता बरतें  / जनधन योजना में 177076  खाते  खोले

कोटा 23 दिसम्बर/जिला कलक्टर जोगाराम ने निर्देश दिये हैं कि बैंक सरकार प्रायोजित योजनाओं के प्रति गंभीर रहें और इनसे अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने की प्रवृत्ति अपनाएं। जिला कलक्टर ने मंगलवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों एवं बैंक समन्वयकों को ये निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने बैठक में सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति एवं बैंकों द्वारा उनके वित्तीय सम्बलन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्त योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों को लम्बित रखने या छोटी सी कमी पर निरस्त करने की मानसिकता छोडकर पात्रा लोगों को लाभान्वित करने की मानसिकता रखें।  उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा असंतोषप्रद कार्य पर सख्त कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिये कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी से प्रशिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोडकर उन्हें रोजगारी भी बनाना चाहिए तथा वित्तीय साक्षरता की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, अनुजा निगम श्रीमती कृष्णा शुक्ला ने आवेदनों का निस्तारण समय पर करने और उपयोगिता प्रमाण पत्रा शीघ्र जारी करने परजोर दिया। अग्रणी जिला प्रबंधक ए.के.सिन्हा ने वार्षिक साख योजना 2014-15 द्वितीय तिमाही की समीक्षा सहित कृषि, फसली ऋण, माइक्रोसर्विस क्षेत्रा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रा में प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्प संख्यक वर्ग को अधिकाधिक लाभान्वित करने पर जोर दिया जाये। रिजर्व बैंक प्रतिनिधि आर एन मीणा, बैठक में सेंट्रल बैंक केेेेेे क्षेत्राीय प्रबंधक बी एस राठौड़ तथा उप प्रबंधक दरगाही सिंह ने भी जनधन योजना, भामाशाह योजना एवं अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश दिए।

जनधन योजना में खोले 177076  खाते
कोटा 23 दिसम्बर/प्रधानमंत्राी जन-धन योजना में दिसम्बर मध्य तक जिले में एक लाख 61 हजार 830 परिवारों को बैंक से जोड़ा जा चुका है और 1 लाख 77 हजार 76 व्यक्तियों के खाते खोले जा चुके हैं।  जिला कलक्टर जोगाराम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनान्तर्गत वंचित परिवारों के शीघ्र खाते खोलकर योजना में जिले का शत-प्रतिशत लक्ष्य तय करें।

अग्रणी जिला प्रबंधक ए.के. सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्राी जन-धन योजना में एक परिवार दो खाते जिसमें एक खाता महिला का है, इस तरह एक लाख 61 हजार परिवारों को बैंकिंग से जोडा जा चुका है। इसके तहत 37 हजार 674 लोगों को रूपे कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा 39 हजार 160 खाते आधार लिंक किये जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी बैंक अपने सेवा क्षेत्रा से हाउस होल्ड सर्वे कवरेज शत प्रतिशत होने का प्रमाण पत्रा उपलब्ध करायें तथा अपने ग्राहकों को पासबुक व रूपे डेबिड कार्ड शीघ्र जारी करें।

शिविर जारी
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जनधन योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा खाता खोलने के लिए शिविर लगाये जा रहे हैं, जिनमें हर परिवार के 2 खाते खोले जा रहे हैं। खाते भामाशाह शिविरों  तथा निकटतम बैंक शाखाओं में भी खुलवाये जा सकते हैं। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों से एमडीबीटीएल योजना के तहत ग्राहकों के आधारकार्ड उनके बैंक एकाउन्ट से शीघ्र जोडने को भी कहा ताकि गैस सिलेण्डर की सब्सिडी ग्राहकों के खातों में आ  सके।

कोटा – स्टाॅम्प प्रकरणों से संबंधित आमजन को विशेष राहत,
कोटा 23 दिसम्बर/राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्टाॅम्प प्रकरणों से संबंधित आमजन को विशेष राहत प्रदान की है। इसके तहत कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में अधिसूचना की तारीख तक दर्ज व विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाॅम्प ड्यूटी के पेटे देय राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज व पेनेल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) कोटा ने बताया कि अधिसूचना की तारीख तक निर्णित मामलों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाॅम्प ड्यूटी के पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में  जमा करवाने पर उस राशि पर देय शास्ति व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

इसी तरह कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा अधिसूचना की तिथि तक निर्णित मामलों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाॅम्प ड्यूटी के पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनंाक से 30 दिवस के बाद लेकिन 60 दिवस की अवधि में जमा कराने पर उस राशि पर देय शास्ति व ब्याज की राशि पर 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर (मुद्रांक)  इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णित मामलों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाॅम्प ड्यूटी के पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिवस के बाद, लेकिन 90 दिवस की अवधि में जमा कराने पर उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी।

इसके अलावा राजस्थान कर कर बोर्ड या किसी न्यायालय में स्टाॅम्प ड्यूटी के संबंध में विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार प्रकरण विड्राॅ करके स्टाॅम्प ड्यूटी के पेटे देय राशि जमा करवाने पर उस राशि पर देय ब्याज व शास्ति की राशि में भी नियमानुसार छूट दी जाएगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय वृत्त कोटा अथवा संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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