- December 16, 2014
यूरिया उर्वरक के सुचारु एवं व्यवस्थित वितरण के निर्देश
राज्य शासन द्वारा रबी मौसम 2014-15 में यूरिया उर्वरक के सुचारु एवं व्यवस्थित वितरण के निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि इफको एवं कृभको सरकारी संस्थाओं को शत-प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध करवायेंगी। इफको और कृभको को छोड़कर शेष कम्पनियों द्वारा 10 प्रतिशत एम.पी. एग्रो सहित 70 प्रतिशत संस्थागत और 30 प्रतिशत निजी क्षेत्र में यूरिया उपलब्ध करवाया जायेगा। उर्वरक निर्माताओं/आयातकों को निर्धारित अनुपात अनुसार आपूर्ति संयुक्त संचालक उर्वरक एवं राज्य पंजीयन अधिकारी तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी विपणन संघ के निर्देशानुसार निर्धारित मात्रा में संबंधित जिलों को भेजना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जिले में उप संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, जिला पंजीयन अधिकारी तथा जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार विकासखण्डवार आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उर्वरक वितरण के लिये निर्धारित सामान्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी। जिला-स्तर पर उक्त अनुपात में परिवर्तन की अधिकारिता नहीं होगी। यदि किसी जिला विशेष के प्रकरण में परिवर्तन की आवश्यकता स्थानीय परिवेश में प्रतिपादित होती है तो इस विषय के जिला विशेष के प्रकरण में अनुपात निर्धारण की अधिकारिता किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में निहित होगी। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। |
|
दुर्गेश रायकवार |