• February 10, 2015

मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन एवं पुनर्वास

मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन एवं पुनर्वास

जयपुर-राज्य सरकार ने आदेश जारी कर हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया है।

आदेश के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री समिति के अध्यक्ष एवं विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे। समिति में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, झालावाड़ डग विधायक श्री रामचन्द्र एवं बगरू विधायक श्री कैलाश वर्मा को सदस्य  बनाया गया है।

इसी प्रकार पुलिस महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह, प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज विभाग, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन सचिव भी समिति के सदस्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं महानगर पालिका, जिला परिषद, कन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं रेलवे से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।

समिति में अस्वच्छकारों के कल्याणार्थ और उनके पुनर्वास से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों में बीकानेर के एडवोकेट श्री पुखराज तेजी, जोधपुर के श्री चन्द्रप्रकाश चौहान (टाईसन) और महिला संवर्ग में श्रीमती  चन्दा नकवाल तथा नीलम डाबाडिया सदस्य होंगी।

इसके अलावा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य, अधिनियम की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले विभाग व एजेन्सी के प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य होंगे।

राज्य सरकार द्वारा गठित यह समिति वर्णित अधिनियम के प्रावधानों का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की मॉनिटर करेगी एवं अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार को सलाह देने संबंधी कार्यों का निष्पादन भी करेगी।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 6 माह में एक बार समिति की बैठक किया जाना आवश्यक होगा, समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  होगा।

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