• September 21, 2015

मेगा शिविर : प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना : व्यवसाय के विस्तार

मेगा शिविर : प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना : व्यवसाय के विस्तार

कवर्धा –  कबीरधाम जिले के छोटे व्यापारियों को व्यवसाय शुरू करने और व्यवसाय के विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत कवर्धा में मेगा शिविर लगाकर हितग्राहियों से आवेदन लिए जाएंगे और इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

कवर्धा के स्वामी करपात्रीजी शासकीय विद्यालय में 25 सितम्बर को बैंकर्स का मेगा शिविर का अयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री धनंजय देवांगन ने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के मेगा शिविर के आयोजन की तैयारियों के संबंध में आज यहां कवर्धा नगर पालिका के अध्यक्ष, वार्ड पार्षदों, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्यों पंडरिया के सदस्यों की बैठक लेकर इस योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और अधिक से अधिक लघु उद्यमियों को ऋण दिलानें में आवश्यक सहयोग देने की अपील की।

उन्होंने इसके लिये आवश्यक आवेदन पत्र दस्तावेज सहित अन्य कार्यो को पूरा करने में मदद करने का आग्रह किया और 25 सितंबर को आयोजित होने वाली मेगा शिविर को सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत उद्यमियों को ऋण दिलाने के उद्देश्य से उनके प्रकरणों को स्वीकृत एवं वितरण करने की कार्यवाही के लिये प्रातः 10 बजे से स्वामी करपात्रीजी शासकीय विद्यालय कवर्धा में मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सुक्ष्म ईकाईयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों के लिये गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र को निधि पोषण उपलब्ध कराना है। मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित सभी वित्तपोषकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा गतिविधियों में लगी सूक्षम, लघु व्यवसाय ईकाईयों को ऋण प्रदान करते है। मुद्रा योजना के तहत तीन परियोजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत शिशु किशोर तथा तरूण नाम से योजना संचालित है। इसके तहत नया व्यवसाय प्रारंभ करने वाले को शिशु केटेगरी के तहत 50 हजार रूपए का ऋण स्वीकृत किया जाएगा। किशोर केटेगरी में 50 हजार से 5 लाख रूपए तक और तरूण केटेगरी में 5 से दस लाख रूपए का ऋण स्वीकृति दी जायेगी।

इस योजना की मुख्य विशेषतायें सूक्ष्म एवं लघु ईकाईयों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने तथा कोई गारंटी प्रतिभूति आवश्यकता नहीं है। कार्यशील पूंजी ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से प्रदान की जायेगी। शिशु ऋण योजना के तहत 50 हजार तक के ऋण फल एवं सब्जी विक्रेता, चाय विक्रेता, पापड़-आचार बनाने, जैम/जैली तैयार करने, ग्रामीण स्तर पर मशरूम उत्पादन, मछली विक्रेता, लघु सेवा खाद्य, स्टाल, पान ठेला, सैलून, दर्जी, बढ़ई, फूल विक्रेता, झाडू-टोकना विक्रेता, बिजली रिपेयरिंग, साईकिल एवं मोटर साईकिल रिपयेरिंग, मूर्तिकार, शिल्पकार इत्यादि को इसके तहत ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये आवश्यक दस्तावेजों के तहत पहचान एवं पते का प्रमाण, नवीनतम फोटो दो प्रतियों, मशीन या अन्य वस्तु की खरीदी में कोटेशन, एससी, एसटी, ओबीसी के लिये जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। हितग्राहियों को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।

किशोर एवं तरूण योजना के तहत 50 हजार से 5 लाख रूपये तक एवं 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये बैंक की प्रचलित ब्याज दरों से इसके ऋण को हितग्राहियों द्वारा चुकाया जायेगा। इन दोनो योजना के तहत भूतल परिवहन के तहत मालवाहक, व्यक्तिगत परिवहन संचालन जैसे आटोरिक्शा, लघु वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा, सवारी कारों, टैक्सियों, सामूहिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलनू, ब्यूटी पार्लर, बूटिक, सिलाई दुकान, ड्राईक्लिनिंग, दवा दुकान, फोटोकॉपी दुकान, साइबर कैफे, खाद्य उत्पाद जैसे मिठाई दुकान, दुग्ध डेयरी उत्पाद दुकान कैटरिंग सेवाएं, आईस क्रीम पार्लर, बिसकिट ब्रेड बनाने की इकाई तथा टेक्सटाईल उत्पाद के तहत हाथकरघा, विद्युत करघा, चिकनकारी, जरी एवं दरदोजी कार्य, कम्प्यूटीकृत एम्ब्रोइडरी बैग बनाना इत्यादि गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इन दोनो योजनाओं के लिये पहचान एवं पते का प्रमाण, नवीनतम फोटो दो प्रतियों, मशीन या अन्य वस्तु की खरीदी में कोटेशन, एससी, एसटी, ओबीसी के लिये जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है साथ ही व्यवसाय की पहचान पते का प्रमाण पत्र होना चाहिये।

किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। कार्यशीन पूंजी, ऋण सीमाओं के मामले में एक वर्ष की सावधि ऋण के मामले में ऋण अवधि के लिये पूर्वानुमानित तुलनापत्र, मालिक एवं भागीदारी, निवेशकों के फोटो, कंपनी के अंतर्नियम, बहिर्नियम का विलेख, अन्य दस्तावेजों के तहत गतिविधि एवं बैंक की आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज आवश्यक है।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा अनंत, जिला पंचायत के सदस्यगण, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी, वार्ड पार्षदगण, जिला पंचायत के सीईओ श्री के.डी.कुंजाम, कवर्धा एसडीएम श्री डी.एन.कश्यप, पंडरिया एसडीएम श्री दुर्गेश वर्मा, नायब तहसीलदार श्री ऋतुराज बिसेन, जनपद पंचायत पंडरिया के अध्यक्ष श्रीमती मधु वर्मा सहित जनपद सदस्यगण, जनपद पंचायत के सीईओ कु.कांति ध्रुव एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

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