• August 2, 2018

मेंटल हैल्थ केयर एक्ट-2017–ऑर्थेरिटी का गठन

मेंटल हैल्थ केयर एक्ट-2017–ऑर्थेरिटी का गठन

जयपुर——- प्रदेश में मेंटल हैल्थ केयर अधिनियम 2017 की पालना में प्रांरभ करते हुए राज्य मेंटल हैल्थ केयर ऑर्थाेरिटी का गठन कर दिया गया है।

राज्य मेंटल हैल्थ केयर ऑर्थाेरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम डॉ.आरूषि मलिक को नियुक्त कर दिया गया है।

स्वास्थ्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम श्री नवीन जैन ने बताया कि केन्द्र सरकार के मेंटल हैल्थ केयर एक्ट को लागू करने में राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में शामिल है और राज्य मेंटल हैल्थ केयर ऑर्थाेरिटी के साथ ही समस्त जिलों में भी जिला मेंटल हैल्थ बोर्ड का गठित किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी क्लिनिकों को आगामी 6 माह में अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में आत्म हत्या को रोग मानते हुए इनकी रोकथाम को विशेष प्राथमिकता के रूप में शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मानसिक रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है एवं समस्त बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकाें को पूर्ण निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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