मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणी की महिलाओं और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये 30 मई तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये है।

उन्होने बताया कि ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलाये जिनके परिवार में कोई न हो, बलत्कार पीड़ित महिला या बालिका, दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलायें। ऐसिड विक्टिम, दहेज पीडित, अग्निपीडि़त महिलायें, जेल से रिहा महिलाये, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाये, शासकीय अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहो में निवासरत बालिका महिलाये।

प्रशिक्षण के लिये आवश्यक है कि आवेदिका सीधी जिले की निवासी हो। हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीडित की श्रेणी में आती हो। लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका उसके परिवार का मुखिया आयकर दाता न हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो। सामान्य वर्ग महिला की उम्र 43 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एस.सी.एस.टी. पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थित में 48 वर्ष । प्रशिक्षण पाठयक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगा। कम पढी,लिखी,साक्षर, अनपढ, महिलाओ के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऐसी महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिग,फिजियोथेरेपी, ब्यूटीशियन,कंप्यूटर डिप्लोमा, शार्ट हैण्ड, टाइपिग, शार्ट टर्म मैनेजमेंट, कोर्स कुकिग बैकिग, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, होस्पिटालिटी, होटल, इवेट मैनेजमेंट प्रयोगशाला सहायक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

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