महिलाओं के प्रति अपराध: बेटों पर भी निगरानी हो – जिला न्यायाधीश

महिलाओं के प्रति अपराध: बेटों पर भी निगरानी हो – जिला न्यायाधीश

सीधी (विजय सिंह)—- हमारे समाज मे चरित्र निर्माण सबसे बडी अवश्यकता है, महिलाओ के प्रति सम्मान कम होने के कारण अपराधो मे वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार घर की बेटियो पर अंकुश लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि माता पिता एवं अभिभावक अपने लड़को संगत पर निगरानी, अनुशासन तथा मर्यादा में रखें तो निश्चित ही समाज मे महिलाओ के विरूद्ध बढ़ते अपराधो में कमी आयेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा ने आज ज्योत्सना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हड़बड़ो में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उक्त उद्गार व्यक्त किया। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं व अध्यापकों से कहाकि – विद्यार्थियों को इस उम्र में अपना भविष्य सुनिश्चित करना है, अभी से संकल्पित जीवन जीने तथा बुरी संगत से दूर रहना होगा। स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहते हुये समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लेना होगा।

मोटर व्हीकल अधिनियम की जानकारी देते हुये श्री मिश्रा ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के द्वारा किसी भी प्रकार का पेट्रोल अथवा डीजल वाहन चलाया जाना कानूनन अपराध है और ऐसे अपराध के लिये बच्चो के साथ माता पिता भी समान रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। श्री मिश्रा ने प्रत्येक वाहन का विधि अनुसार इंश्योरेंश, पंजीयन एवं प्रत्येक वाहन चालक का वैध लाईसेंस होने पर जोर दिया।

श्री मिश्रा ने लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की जानकारी देते हुये बताया कि हमारे देश मे बालको एवं बालिकाओ के विरूद्व बढते यौन अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीेड़न और अश्लील साहित्य के अपराधो से बालक एवं बालिकाओ का संरक्षण करने हेतु पाॅक्सो अधिनियम बनाया गया है। बालको का लैंगिक शोषण एक जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधियो के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियदर्शन शर्मा ने सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम की जानकारी देते हुये उपस्थित विद्यार्थियो से मोबाइल मे फेसबुक तथा व्हाट्स एप आदि का उपयोग सावधानी से करने की हिदायत देते हुये कहा कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से किसी भी गैर कानूनी बात का प्रचार करना कानूनन अपराध है। श्री शर्मा ने मोबाइल तकनीक को पढ़ाई के क्षेत्र मे इस्तेमाल करने की सलाह दी।

शिविर का संचालन करते हुये विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने उपस्थित विद्यार्थियो एवं अध्यापकों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन हितैषी योजनाओं की जानकारी समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्तियो तक पहुचाने की अपील की । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्यालय मे निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसके विजेताओ को जिला न्यायाधीश के द्वारा प्रमाण पत्र एवं शील्ड से पुरुष्कृत किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती श्वेता सिंह एवं डायरेक्टर अजय कुमार मिश्रा द्वारा जिला न्यायाधीश का आभार प्रकट किया गया। उक्त शिविर मे विद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं छात्रगण उपस्थित रहे।

स्वतंत्र पत्रकार
सीधी

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