मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन : शासकीय पत्थर की खदानें 5 वर्ष की अवधि के लिये नीलाम

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन  : शासकीय पत्थर की खदानें 5 वर्ष की अवधि के लिये नीलाम

गौण खनिज से स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन किया गया है। अब प्रदेश में शासकीय भूमि में पत्थर एवं शासकीय पत्थर की खदानें 5 वर्ष की अवधि के लिये नीलाम की जा रही हैं।

पत्थर खदान में स्टोन क्रेशर स्थापित करने पर खदानों की अवधि 10 वर्ष एवं फर्शी पत्थर खदान में कटिंग-पॉलिशिंग उद्योग स्थापित करने पर खदान की अवधि 15 वर्ष तक बढ़ायी जा रही है। प्रदेश में रेत खनिज की खदानों के व्यवस्थित संचालन के लिये मध्यप्रदेश रेत खनन नीति वर्ष 2015 बनायी गयी है। अब राज्य के 18 जिले में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को रेत खनिज की खदानों के संचालन के लिये रेत के क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। खनिज निगम लिमिटेड ने रेत खदानों की नीलामी ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से की है। ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से पिछले वर्षों की तुलना में रेत नीलामी कई गुना अधिक बोली गयी हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी रेत खदानों की ई-ऑक्शन द्वारा नीलामी की कार्यवाही पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में गौण खनिजों के 5,224 खनि-पट्टे और करीब 1,008 नीलाम खदानें स्वीकृत हैं।

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