- March 5, 2019
मतदाता सूची में अपना नाम चैक करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का उपयोग
झज्जर——जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून ने आम चुनाव 2019 में मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से एक और अवसर दिया गया है।
जिस युवा-युवती की आयु एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की हो गई है वह पात्र व्यक्ति अपने ईआरओ, एईआरओ व बीएलओज या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
— राजनीतिक पार्टियों से बीएलए बनाने का आहवान
आम चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा राजीव रंजन की मंगलवार को जिला प्रशासन के साथ हुई वीडियो कानफे्रंस उपरांत अधिकारियों की बैठक लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए जरूरी है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नियमावली की दृढ़ता से अनुपालना हो।
उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को बूथ लेवल एंजेट नियुक्त करने के लिए प्रेरित करें ताकि निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन के लिए निर्वाचन से संबंधित जानकारियां नियमित रूप से उनके साथ सांझा की जा सकें।
— मतदाता सूची में नाम होने पर ही वोट का अधिकार
जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जून ने कहा कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही वोट का अधिकार मिलता है। इसलिए मतदाता सूची में अपना नाम को जरूर चैक कर लें । निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है।
कोई मतदाता इस टोल फ्री नंबर पर अपना ईपीआईसी नंबर या अपने नाम से संबधित जानकारी देकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में सही है। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चैक कर सकते हैं।
—मतदान केंद्र से संबधित मांगे सुझाव
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आम चुनाव 2019 के लिए जिला जिला भर में मतदाताओं को सुविधाजनक वोटिंग के लिए 798 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा -निर्देशों की अनुपालना करते हुए यह कार्य किया गया है।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को मतदान केंद्र से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव या शिकायत होने पर संबधित राजनीतिक पार्टी तीन दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में अपना सुझाव या शिकायत दे सकती हंै। इस उपरांत मतदान केंद्र से संबधित कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी।