• February 3, 2019

मंत्रिपरिषद की बैठक —54 एजेंडों पर निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक —54 एजेंडों पर निर्णय

सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 54 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई० रेडिएशन-सह-पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतु 5083.43 (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत कला के समग्र विकास के साथ-साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के निमित्त पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय, बेतिया में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 4119.10 लाख (एकतालीस करोड़ उन्नीस लाख दस हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, कला के समग्र विकास के साथ-साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के निमित्त पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय,मोतिहारी में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 4122.33 लाख (एकतालीस करोड़ बाईस लाख तैंतीस हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ‘‘समस्तीपुर जिलान्तर्गत दर्जिया फुहिया कमला नदी तटबंध तथा करेह नदी के दक्षिण तटबंध के बीच करेह नदी पर 19ग24ण्00मी० आकार का पुल निर्माण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 5809.00 लाख (अन्ठावन करोड़ नौ लाख) रू० है, की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय के कार्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न प्रकार के कुल 18 (अठारह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत परमिट निर्गमन की शक्ति का प्रत्यायोजन करने हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68(1), 68(2), 69(1) एवं 69(2) में संशोधन की स्वीकृति तथा परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक (लेवल-7, पुनरीक्षित वेतनमान-44900- 142400) के बारह एवं उप सचिव (लेवल-12, पुनरीक्षित वेतनमान-78800-209200) के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायती राज अंकेक्षण
संवर्ग नियमावली, 2019 की स्वीकृति तथा पंचायत उप निर्वाचन 2019 के अवसर पर अमिट स्याही का क्रय नामांकन के आधार पर कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत गंडक नदी के दाँये तट पर अवस्थित ‘‘पिपरा-पिपरासी (पी०पी०) तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 35.00 के बीच एवं जी०एच० तटबंध पर कटाव निरोधक कार्य’’ (प्राक्कलित राशि-रू० 4518.64 लाख)(पैतालीस करोड़ अठारह लाख चैसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एव व्यय की स्वीकृति, मुंगेर जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर शिवकुण्ड, लगमा एवं सुन्दरपुर चाईटोला से हेमजापुर तक कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 5694.50 लाख (छप्पन करोड़ चौरानवे लाख पचास हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति, भागलपुर जिलान्तगर्त कोसी नदी के दांये तट पर नगरपाड़ा तटबंध, बगजान तटबंध एवं मदरौनी ग्राम के समीप कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 4477.81 लाख (चौवालीस करोड़ सतहत्तर लाख इक्यासी हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति, मुंगेर जिलान्तर्गत गगां नदी के दायें तट पर पेरू मंडल टोला एवं रहिया के बीच, करहरिया एवं कल्याणपुर के समीप कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 4945.59 लाख (उन्चास करोड़ पैंतालीस लाख उनसठ हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति, भागलपुर जिलान्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर इस्माईलपुर ग्राम, इस्माईलपुर बिन्दटोली तटबंध के स्पर-5 से स्पर-6एन० तक एंव स्पर-7 से स्पर-9 तक कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 5087.11 लाख (पचास करोड़ सतासी लाख ग्यारह हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा मंुगेर जिलान्तर्गत गंगा नदी के दांये तट पर सिंघिया, फरदा, टीकारामपुर (चंडीस्थान मुंगेर के निकट) एवं सीताकुण्ड डीह से मनियारचक तक कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 6399.03 लाख (तिरसठ करोड़ निन्यानवे लाख तीन हजार) मात्र है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा-पंडितपुर, थाना सं०-475, खाता सं०-186, खेसरा सं०-924 में कुल रकबा क्रमशः-0.00307 एकड़ गैरमजरूआ ठीकेदार किस्म परती कदीम भूमि राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-82 के फोरलेन (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ) निर्माण हेतु सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा रोहतास जिलान्तर्गत अंचल-तिलौथू के अन्तर्गत मौजा-केरपा, थाना नं०-284, खाता सं०-284, खेसरा सं०-1898, रकबा-1.32 एकड़ पुरानी परती अनावाद बिहार सरकार की भूमि 9200/-रू० प्रति डिसमिल की दर से 12,14,400/-(बारह लाख चौदह हजार चार सौ) रू० मात्र एवं सलामी का 5 प्रतिशत का 25 गुणा 15,18,000/-(पन्द्रह लाख अठारह हजार) रू० मात्र व्यावसायिक लगान सहित कुल पूँजीकृत मूल्य 27,32,400/-(सताईस लाख बत्तीस हजार चार सौ) रू० मात्र के भुगतान पर बिहार स्टेट पाॅवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को भूमि का सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत राज्य के
ग्रामीण क्षेत्रों के गैर गुणवत्ता प्रभावित 12968 वार्डों में मुख्य मंत्री निश्चय योजना के तहत ‘हर घर नल जल’ के लिए योजनाओं के निर्माण एवं पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव के साथ 3890.00 करोड़ रू० (तीन हजार आठ सौ नब्बे करोड़ रूपये) की राशि पर राज्य योजना मद के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति दी गई है। लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मति, संचालन एवं रख-रखाव को पंचायती राज व्यवस्था के तहत् पंचायतों को सौंपना की स्वीकृति दी गई है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार झा तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रं ण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के 30 (तीस) समायोजित कर्मियों की बोर्ड में की गई नियमित सेवा की गणना, विद्यालय सेवा बोर्ड की कार्यावधि में राज्य सरकार द्वारा जमा की गई सरकारी अंशदान की राशि सूद सहित वापस लौटाये जाने की शत्र्त पर, वेतन संरक्षण, वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी०) एवं पेंशन के प्रयोजनों के निमित करने की स्वीकृति दी गई है।

संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र, 2019 के अवसर पर दोनों सदनों एक साथ समवेत अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु केन्द्रांश 9778.69 लाख(सनतानवे करोड़ अठहत्तर लाख उनहत्तर हजार) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश 6519.13 लाख (पैंसठ करोड़ उन्नीस लाख तेरह हजार) अर्थात कुल 16297.82 लाख (एक सौ बासठ करोड़ सनतानवे लाख बेरासी हजार) सहायक अनुदान के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना मद से 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) रूपये सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल 8104.67 लाख (इक्यासी करोड़ चार लाख सड़सठ हजार) विमुक्ति की स्वीकृति तथा राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/ राजकीयकृत /राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध 4203 अतिथि शिक्षकों की ली जा रही सेवा के क्रम में उनके पारिश्रमिक भुगतान हेतु 94,56,75,000/- (चौरानवे करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार) रूपये के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त एक-एक चिकित्सा पदाधिकारी अर्थात् कुल 2772 पदों के सृजित करने तथा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शत्र्तों के निर्धारण हेतु बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि वित्त विभाग के अन्तगर्त पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के
अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी
सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में
दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से 274 प्रतिशत के स्थान पर 284 प्रतिशत महंगाई
भत्ता/राहत की स्वीकृति, षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक
पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति, स्पेशल टास्क फोर्स (एस॰टी॰एफ॰) एवं विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल (एस॰एस॰जी॰) के कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रोत्साहन /विशेष भत्ता पुनरीक्षण की स्वीकृति तथा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पूर्ण पेंशन लाभ हेतु अर्हक सेवा को स्पष्ट करन े की स्वीकृति दी गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत ‘‘पूर्णियाँ आयोजना क्षेत्र’’, ‘मुंगेर आयोजना क्षेत्र’’ ‘‘दरभंगा आयोजना क्षेत्र’’, ‘‘छपरा आयोजना क्षेत्र’’ तथा ‘‘बेगसू राय आयोजना क्षेत्र’’ की घोषणा की स्वीकृति दी गई है।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019 की अधिसूचना प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत सी॰एस॰आई॰आर॰-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, निरी, नागपुर को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए के रूप में नामांकन के आधार पर के रूप में चयन करने की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए दिनांक 10.03.2019 को मतदान सम्पन्न कराने एवं इस हेतु अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अरवल जिलान्तर्गत अंचल-कलेर के मौजा-पहलेजा, थाना नं०-167, खाता नं०-231, प्लाॅट नं०/खेसरा नं०-2159, रकबा-7.50 एकड़ किस्म परती कदीम गैर मजरूआ मालिक भूमि (निर्भय नरेन्द्र उच्च विद्यालय, निरंजनपुर की भूमि) अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी गई है, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता, बिहार को निर्धारित प्रतिधारण शुल्क रू०- 40,000/-(चालीस हजार) रूपये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये प्रतिधारण शुल्क रू०-60,000/-(साठ हजार) रूपये की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के
अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रं ालय, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्गत नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में छात्रवृत्ति वितरण की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार, विश्व बैंक एवं राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (नीर निर्मल परियोजना) हेतु पूर्व में मंत्रिपरिषद् के द्वारा 10 परियोजना जिलांे (पटना, नालंदा, नवादा, बेगुसराय, मंुगेर, बांका, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण) में 1422.00 (चौदह सौ बाईस) करोड़ रूपये की संभावित राशि से स्वीकृत परियोजना में मधुबनी जिला को परियोजना जिला के रूप में शामिल करने एवं विश्व बैंक से हुए करार के आलोक में पुनरीक्षित 1606.00 (सोलह सौ छः) करोड़ रूपये की लागत से परियोजना का कार्यान्वयन (वर्ष 2014-15 से 2019-20) करने की स्वीकृति तथा विश्व बैंक सहायतित एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत संचालित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (नीर निर्मल परियोजना) अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं के लिए प्रावधानित 1.10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान की राशि को राज्य योजना मद से वहन किए जाने से संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं जो राशि सामुदायिक अंशदान के रूप में जमा की गई है, उन्हें राशि वापस करने अथवा अनुरक्षण के मद में उक्त राशि को सामायोजित करने का निर्णय पंचायत स्तर लिया जा सकेगा की स्वीकृति दी गई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राजगीर (नालंदा) में ‘‘जूसफारी’’ का निर्माण एवं विकास कार्य तथा उसके संचालन एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 5631.53 लाख (छप्पन करोड़ एकतीस लाख तिरपन हजार ) मात्र का पुनर्वैधिकरण एवं रू० 11654.09 लाख अतिरिक्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ कुल योजना राशि रू० 5964.05 लाख में वृद्धि कर कुल रू० 17618.14 लाख (एक सौ छिहत्तर करोड़ अठारह लाखचौदह हजार रूपये मात्र) की योजना किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष) के मानदेय रू० 29500/- (उनतीस हजार पाँच सौ) से बढ़ाकर रू० 65000/- (पैंसठ हजार) प्रति माह करने की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शत्र्तोें के निर्धारण हेतु बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति तथा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य में संविदा पर नियोजित सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सकों के मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग सहित सभी
कार्य विभागों के अत्यावश्यक/आकस्मिक प्रकार की योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु
विभागीय रूप से कार्य कराने निमित्त बिहार लोक निर्माण संहिता खंड 1 के नियम 159क के उप नियम (पपप) के संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला के चनपटिया थानान्तर्गत कुमार बाग में का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 18 (अठारह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत श्री कृष्ण कुमार (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 377/11,
सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्यपालिका नियमावली के नियम-15 के तहत् निर्गत बर्खास्तगी आदेश (संकल्प ज्ञापांक 1361 दिनांक 30.01.2019) पर कार्याेत्तर की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) में प्रयुक्त शब्द ‘प्रधान सचिव/सचिव’ के पूर्व ‘अपर मुख्य सचिव’ शब्द जोड़े जाने तथा बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (समय-समय पर यथा संशोधित) नियमावली, 2006 के निमय 5(क)-दैनिक भत्ता तथा नियम 7(ङ)-आवास की सुविधा में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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