- June 29, 2015
मंडियों की एक दिवसीय हड़ताल स्थगित
जयपुर – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेम सिंह भडाना ने कहा कि राज्य में दालों की कालाबाजारी रोकने और बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए राज्य सरकार ने दाल और दलहन की स्टॉक लिमिट तय की है। इसमें मिल मालिकों से लेकर थोक व खुदरा विक्रेता अब तय सीमा तक ही दालों का स्टॉक कर सकेंगे।
रविवार को खाद्य मंत्री के सरकारी आवास पर दाल मिल मालिकों व थोक विक्रेता संघ के पदाधिकारियों के मध्य वार्ता हुई। व्यापार संघ के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राज्य के व्यापारियों के पास दलहनों का स्टॉक बैंक के माध्यम से प्लेज किया जा कर संग्रह किया गया है तथा बैंक से स्टॉक रिलीज करवाने मे समय लगेगा तथा धन राशि की भी व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही स्टॉक बाजार मे बिक्री किया जा सकेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य चने का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हुआ तथा चने को वर्तमान में 2500 क्विंटल की लिमिट में ही रखा गया है । इसलिए चने की स्टॉक सीमा पृथक से रखी जाये। बैठक मे पर्याप्त विचार विमर्श के बाद सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि दाल और दलहन की स्टॉक लिमिट लागू होने की तिथि 15 जुलाई, 2015 से होगी।
वार्ता में यह भी निर्णय लिया गया कि दालों की स्टॉक लिमिट के संबंध में वर्णित अधिकतम भण्डारण सीमा का पुन: निर्धारण किया गया। जिसमें चना हेतु पृथक से थोक विक्रेता द्वारा 2000 क्विंटल, खुदरा विक्रेता हेतु 25 क्विंटल भण्डारण सीमा होगी तथा अन्य सभी तरह की दालों (चने के अतिरिक्त) की थोक विक्रेता द्वारा 2000 क्विंटल तथा खुदरा विक्रेता द्वारा 25 क्विंटल अधिकतम भण्डारण सीमा रहेगी।
बैठक में खाद्य विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री महावीर प्रसाद शर्मा, उपायुक्त श्री आकाश तोमर, खाद्य मंत्री के विशिष्ट सहायक श्री गौरव चतुर्वेदी, व्यापार संघ के पदाधिकारी श्री बाबू लाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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