- November 24, 2017
भ्रष्टाचार के विरुद्ध पर दांत तोडने का अभियान से एफआईआर दर्ज
झज्जर/बहादुरगढ़ (गौरव शर्मा)———— हमारी यह लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। आमजन के सहयोग के बिना यह लड़ाई जीती नहीं जाएगी। सरकारी अन्याय से हमारा हौसला टूटा नहीं बल्कि और बढ़ा है, जिसके साथ हमने अपना संघर्ष और प्रबल कर दिया है। सच्चे और ईमानदार लोगों के संघर्ष और तपस्या के कारण हर बार तानाशाही को परास्त होना पड़ा है।
यह बात पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल राठी और पूर्व पार्षद वजीर राठी ने कही। उन्होंने बताया कि लाइनपार थाना पुलिस द्वारा 24 अक्तूबर को उनके विरुद्ध दर्ज किए गए केस में माननीय जिला अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए जमानत दे दी है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अदालत में अन्याय की हार होगी तथा सच्चाई की जीत होगी।
पत्रकारों से बात करते हुए वार्ड-30 से पार्षद डॉ. नीना राठी के पति सतपाल राठी और पार्षद सीमा राठी के पति वजीर राठी ने बताया कि मंगलवार 24 अक्तूबर को गांव परनाला के ग्रामीण बूस्टिंग स्टेशन पर नगर परिषद द्वारा किसी शौचालय के निर्माण का विरोध कर रहे थे। जिसके बाद उसी दिन शाम करीब 8 बजकर 40 मिनट पर लाइनपार थाना पुलिस ने गांव कसार निवासी नगर परिषद के एमई ओमदत्त की शिकायत के आधार पर पूर्व पार्षद वजीर राठी, पार्षद पति सतपाल राठी व पत्रकार रवींद्र राठी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 427/506 के अलावा प्रेवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत झूठा केस दर्ज कर लिया।
शाम एमई रमेश के कमरे में परिषद चेयरपर्सन शीला राठी के पुत्र संदीप राठी की उपस्थिति में वार्ड नंबर-18 से पार्षद युवराज छिल्लर ने करीब 52 वर्षीय वजीर राठी का दांत तोड़ दिया और कान,आंख व मुंह पर गंभीर चोट मारी। अनेक पार्षदों के साथ शाम 6 बजे शहर थाना में लिखित शिकायत रिसीव करवाने और सिविल अस्पताल में 6 बजकर 40 मिनट पर एमएलआर कटवाने के बावजूद घायल वजीर राठी के खिलाफ ही दोषी युवराज छिल्लर की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने रात 10 बजकर 48 मिनट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 व 506 के अंतर्गत झूठा केस दर्ज कर लिया।
बहादुरगढ़ नगर परिषद में अनेक घोटालों को उजागर करने वाले पार्षद पति वजीर राठी और सतपाल राठी ने कहा कि स्थानीय राजनीतिक दबाव में निर्दोष लोगों पर झूठे व नाजायज केस दर्ज करवाने से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बंद नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने पुलिस और नगर परिषद के विरोध के बावजूद पार्षद पति वजीर राठी,सतपाल राठी व पत्रकार रवींद्र राठी को अंतरिम जमानत देने के आदेश सुना दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लूट-तंत्र में बदलने की कोशिश हो रही है। इन दिनों बहादुरगढ में पूरी तरह से स्वार्थ और नमर्ज़ी का शासन है। आम जनता के भविष्य की रत्ती भर भी परवाह किसी को नहीं है। ये स्थितियां हमें निराश नहीं करती बल्कि उन स्वाभिमानी वीरों की याद दिलाती है जो किसी दमनकारी शासक के सामने झुके नहीं। ये स्थितियां हमें अन्याय के ख़िलाफ शंखनाद के लिए प्रेरित करती हैं।
परनाला की है जमीन जिस जमीन (खेवट नंबर-782, खाता नंबर-1088, किला नंबर-101 व रकबा 3 कनाल 18 मरले) पर यह बूस्टर पंप और पार्क है, इसकी मलकियत 27 जनवरी 2005 को सेल डीड नंबर 7024 के माध्यम से ग्राम सभा पंचायत के नाम है।
परनाला पंचायत से अनुमति लिए बगैर नगर परिषद बहादुरगढ़ वहां अवैध रूप से निर्माण कर रही थी और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए ये झूठे केस दर्ज करवाए गए।