• November 17, 2015

भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश

भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश

जयपुर – जिला कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल के निर्देशानुसार रिसर्जेंट राजस्थान को ध्यान में रखते हुए शहर में भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर दक्षिण श्री मुकुल शर्मा ने भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध  प्रभावी कार्यवाही अमल में लाये जाने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं गठित दलों को सख्त निर्देश दिए हैं।

श्री शर्मा सोमवार को कलक्ट्रेट के सभागार में भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस, प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शहर के मुख्य चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री पी.एल.वर्मा ने बताया कि भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत गठित दलों द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति में लिप्त 54 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की गयी है। भिक्षावृति में लिप्त पाये गये 11 बालकों को राजकीय किशोर गृह, 11 बालिकाओं को बालिका गृह, 13 महिलाओं को महिला सदन एवं 19 पुरूषों को संबंधित पुलिस थानों को संभलवाया गया।

उन्होंने बताया कि इनमें से सोमवार को भिक्षावृत्ति करते हुए 27 लोग पाये गये हैं जिनमें से एक बालक को राजकीय किशोर गृह में, पांच बालिकाओं को बालिका गृह, 11 महिलाओं को महिला सदन एवं 10 पुरूषों को संबंधित पुलिस थानों को सौंपा गया है। ये सभी व्यक्ति शहर के विभिन्न स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त पाये गये हैं। यह अभियान 17 नवम्बर तक चलेगा।

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