भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली से प्रभावितों को 24 घण्टे के अन्दर राहत सहायता राशि वितरण के निर्देश

भारी  वर्षा  एवं  आकाशीय  बिजली  से  प्रभावितों को  24  घण्टे  के  अन्दर राहत सहायता राशि वितरण के निर्देश

लखनऊ : राज्य सरकार ने 26 से 30 जुलाई 2018 तक हुई भारी वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने से हुई क्षति से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को निर्धारित मानक के अनुसार 24 घण्टे के अन्दर राहत सहायता राशि वितरित करने के निर्देश दिये हैं।

सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, श्री संजय कुमार ने बताया कि भारी वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि, पशुहानि तथा क्षतिग्रस्त मकानों की सूचना विभिन्न जनपदों से शासन को प्राप्त हुई है। इस घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत समस्त जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अपने जनपद मेें तत्काल राहत कार्य प्रभावी
रूप से प्रारम्भ कराते हुए, दैवीय आपदा से हुई फसल क्षति जनहानि तथा पशुहानि आदि का आकंलन कराकर विस्तृत आख्या राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल तंींज/दपबण्पद पर उपलब्ध कराएं ।

श्री संजय कुमार ने बताया कि जनपदों से मिली जानकारी के अनुसार भारी वर्षा तथा आकाशीय बिजली से अब तक कुल 80 जनहानि 44 पशुहानि 84 व्यक्ति घायल तथा 451 मकान/झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुए हैं।

राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 37 जनपद भारी वर्षा व आकाशीय बिजली से प्रभावित हुए हैं, जिनमें अहेतुक सहायता वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 24 जनपदों में शतप्रतिशत वितरण का कार्य किया जा चुका है तथा अन्य जनपदों में वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

सम्पर्क सूत्रः-
अ0सूचना अधिकारी-
संध्या कुरील-8858376181

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